OPS Update : 2006 के बाद पक्के होने वाले कर्मचारी भी होंगे पुरानी पेंशन स्कीम के हकदार, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

Parvesh Malik
By Parvesh Malik
Employees who became permanent after 2006 will also be entitled to the old pension scheme, Punjab Haryana High Court reprimanded the government.
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

OPS Update : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा में 2006 के बाद पक्के होने वाले कच्चे कर्मचारियों को भी (OPS Update) पुरानी पेंशन स्कीम का हकदार मानते हुए हरियाणा सरकार की अपील को खारिज कर दिया । हाईकोर्ट ने यह फैसला सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका को खारिज करते हुए दिया है ।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और खंडपीठ द्वारा 2006 के बाद पक्का होने वाले कच्चे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का हकदार माना है । इससे लगभग 5 हजार से ज्यादा रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को भी फायदा होगा ।

 

हाईकोर्ट की खंडपीठ फैसले में ये कहा

हरियाणा सरकार की अपील पर खंडपीठ ने साफ कहा की देश में बेरोजगारी से सभी भली भांति परिचित हैं । थोड़े या कम पैसों में लोग पार्ट टाइम जॉब करने को तैयार हो जाते हैं । कोई भी राज्य एक आदर्श नियोक्ता होता है और राज्य से नागरिकों के उत्पीड़न की अपेक्षा नहीं की जा सकती है ।

मामूली सी राशि का भुगतान करके नियमित नियुक्ति (OPS Update) से वंचित करना नागरिकों का उत्पीड़न ही है । 2 दशक की सर्विस के बाद कर्मचारियों को पक्का किया गया और उसके पक्के होने के समय उसकी पिछली सर्विस को नहीं जोड़ना न्याय के गर्भपात जैसा होगा ।

हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि 2006 के बाद से हरियाणा में पक्के होने वाले कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार होंगे और राज्य सरकार को उनके पक्का होने से पहले की सर्विस को भी पेंशन के लिए योग्य सर्विस में जोड़ना होगा।

 

सरकार ने अपील में दी थी ये दलील

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कर्मचारियों (OPS Update) को पुरानी पेंशन देने का फैसला सुनाया था जिसपर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट खंडपीठ के सामने अपील दायर की थी । सरकार ने अपील में ये दलील दी थी की कुछ स्कूलों में प्रिंसिपल या हेड मास्टर अपने स्तर पर स्कूल में दिन में काम करने के लिए लोगों को कुछ घंटों के लिए लगाया जाता है ।

यह सिर्फ कुछ ही घंटों के कार्य होते हैं । ऐसे में इन्हें ना तो डेली वेजर माना जा सकता और ना ही पक्के होने से पहले की गणना, पेंशन के लिए की जानी चाहिए ।
सरकार ने दलील में ये भी कहा की पक्के होने के समय जो भी पेंशन स्कीम चल रही हों उसी आधार पर उन्हें पेंशन का बेनिफिट दिया जाना चाहिए जैसा की उस समय नई पेंशन स्कीम थी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा की पक्के होने से पहले की सेवा को भी जोड़ने को कहा है ।

 

हाईकोर्ट खंडपीठ ने सरकार को कच्चे कर्मचारी रखने की नीति में बदलाव को कहा

हाईकोर्ट ने साफ कहा की एडहॉक और डेली वेजर की नियुक्तियां करके राज्य अपनी पावर (OPS Update) का दुरुपयोग कर रहा है । सरकार का नियमित नियुक्तियां ना करना सामाजिक आर्थिक न्याय के अधिकार का उलंघन्न होगा । हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारी रखने की अपनी नीति में बदलाव करे ।

Share This Article