Haryana Vidhan Sabha Election : हरियाणा में चुनावी बिगुल,आचार संहिता लागू,सरकारी खर्च पर विज्ञापन बंद,सरकारी प्रचार सामग्री हटाने के सख्त निर्देश जारी

Parvesh Malik
By Parvesh Malik
Election bugle in Haryana, code of conduct implemented, advertising at government expense stopped, strict instructions issued to remove government publicity material
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Haryana Vidhan Sabha Election : हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है। इसके तहत सभी जिला प्रशासन और सरकारी विभागों को चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। इस आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता (IAS) ने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार का उल्लंघन न होने पाए।

 

 

Haryana assembly election code of conduct: सरकारी संपत्तियों पर लगे राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने के आदेश

आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग ने सरकारी संपत्तियों और परिसरों पर लगे सभी प्रकार के राजनीतिक पोस्टर, बैनर, कटआउट, झंडे, और अन्य प्रचार सामग्री को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि सभी सरकारी परिसरों और संपत्तियों से ऐसी सामग्री 24 घंटे के भीतर हटाई जानी चाहिए।

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Haryana assembly election 2024 : सार्वजनिक और निजी संपत्ति पर लगे अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने के नियम:

1. Removal of publicity material : सरकारी परिसरों और संपत्तियों से प्रचार सामग्री हटाना:
चुनाव घोषणा के 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश।

2. सार्वजनिक संपत्तियों से अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाना:

चुनाव घोषणा के 48 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य।

3. निजी संपत्तियों पर लगे अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाना( Removing unauthorized political advertisements ) :
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 72 घंटे के भीतर सभी अनधिकृत प्रचार सामग्री हटाई जानी चाहिए।

जिला प्रशासन ने सभी सरकारी विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है और नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपनी निजी संपत्तियों ( private properties ) से अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को समय पर हटा लें।

 

Complete ban on use of government vehicles : सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

चुनाव आचार संहिता के तहत, किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव प्रचार या चुनावी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इस नियम के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्देश इसलिए दिया गया है ताकिk सरकारी संसाधनों का राजनीतिक प्रचार के लिए दुरुपयोग न हो सके और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रहे। सभी विभागों को 24 घंटे के भीतर इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

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Ban on advertisements at government expense : सरकारी खर्च पर विज्ञापनों पर रोक

चुनाव आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान सरकारी खजाने से जारी होने वाले सभी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। खासतौर से, ऐसे विज्ञापन जो किसी भी तरह से सत्ताधारी दल के पक्ष में हो सकते हैं, उन्हें तुरंत रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

ban on ads : विज्ञापनों पर रोक के मुख्य पॉइंट्स

  • सरकारी खजाने से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाएगा।
  • यदि चुनाव घोषणा से पहले कोई विज्ञापन जारी किया गया है, तो उसे तुरंत वापस लेना होगा।
  • सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध किसी भी मंत्री, राजनेता या राजनीतिक दल से संबंधित सभी सामग्री को हटाना अनिवार्य है।

इस आदेश का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना है, ताकि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न हो सके और किसी भी राजनीतिक दल को अनुचित लाभ न मिले।

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supervision teams : निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित

चुनाव आयोग ( election commission Haryana )और जिला प्रशासन ने आचार संहिता ( code of conduct) के पालन और निगरानी के लिए कई विशेष टीमें गठित की हैं। इनमें फ्लाइंग स्क्वायड, FST (फ्लाइंग स्क्वायड टीम), और वीडियो निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। ये टीमें खासतौर से शराब, नकदी और प्रतिबंधित दवाओं के प्रवाह को रोकने के लिए कार्य करेंगी।

 

election supervision teams responsibilities : निगरानी टीमों की प्रमुख जिम्मेदारियां:

1. शराब और नकदी की अवैध तस्करी की जांच:
यह सुनिश्चित करना कि चुनाव प्रक्रिया में अवैध रूप से नकदी या शराब का वितरण न हो।

2. Drugs and narcotics Haryana : ड्रग्स और नारकोटिक्स की तस्करी पर रोक
अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग की टीमों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन टीमों की सक्रियता चुनाव घोषणा के तुरंत बाद से शुरू हो गई है और वे जिले के हर कोने में सतर्क रहेंगी।

 

complaint toll free 1950 : टोल-फ्री हेल्पलाइन 1950 पर दर्ज करें शिकायतें

चुनाव आयोग ने नागरिकों की शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए जिले में टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 को सक्रिय कर दिया है। इस हेल्पलाइन ( helpline)पर किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतकर्ता को एसएमएस (SMS)और कॉल सेंटर (call center)के माध्यम से शिकायत की स्थिति की जानकारी भी दी जाएगी।

शिकायतों को दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी उपलब्ध हैं, जहां से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

सुविधाजानकारी
टोल-फ्री नंबर1950
शिकायत का विवरण देखना[ Haryana Chief election office ECI की वेबसाइट] (https://ceoharyana.gov.in/)

 

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सरकारी वेबसाइटों से राजनीतिक सामग्री हटाने का निर्देश :

चुनाव आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध मंत्रियों, राजनेताओं या राजनीतिक दलों से संबंधित सभी संदर्भों को हटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा, राज्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों से किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी की तस्वीरें हटाने और छिपाने के लिए भी तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

इसका उद्देश्य सरकारी वेबसाइटों ( Sarkari website Haryana ) का किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रचार के लिए उपयोग को रोकना है। यह आदेश सुनिश्चित करेगा कि कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न कर सके।

 

डिजिटल प्लेटफार्म्स पर सख्त निगरानी :

चुनाव आयोग ने डिजिटल प्लेटफार्म्स पर भी सख्त निगरानी का आदेश दिया है। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और अन्य आईटी एप्लिकेशन्स ( it applications ) पर किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं जो डिजिटल स्पेस में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करेंगी।

transparent election Haryana : निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की प्रतिबद्धता

जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने की प्रतिबद्धता जताई है। चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों को आचार संहिता के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

आदर्श चुनाव आचार संहिता ( model code of conduct Haryana) लागू होने के बाद सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग की टीमें लगातार नजर बनाए रखेंगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने न आ सके।

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Conclusion : हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता सख्ती से लागू हो गई है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। सभी सरकारी संपत्तियों से अनधिकृत राजनीतिक सामग्री को हटाने, सरकारी वाहनों के राजनीतिक उपयोग पर प्रतिबंध, सरकारी खर्च पर विज्ञापन रोकने और नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन की स्थापना जैसे कई प्रभावी उपाय किए गए हैं।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें और अपने क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करें।

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