नई दिल्ली: सरकारी पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश (Paternity leave) से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सुविधा का प्रावधान किया गया है, जो उन्हें अपने परिवार के साथ महत्वपूर्ण समय बिताने का मौका देती है।
यह अवकाश दो जीवित बच्चों तक की सीमा में लागू होता है और इसमें प्रसव के दौरान या एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने की स्थिति में 15 दिनों तक का अवकाश दिया जाता है।
सरकारी निर्देशों के अनुसार, Paternity leave के दौरान कर्मचारी को उसी तरह वेतन दिया जाएगा जैसे Earned leave के समय मिलता है। इस अवकाश के दौरान जो भी मान्यता प्राप्त छुट्टियां या रविवार आते हैं, वे भी पितृत्व अवकाश में शामिल माने जाएंगे।
सरकारी नियमों के अनुसार, यह अवकाश कर्मचारी की सुविधा और आवश्यकताओं के अनुरूप उनके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाता है। इस अवकाश का लाभ केवल दो जीवित बच्चों तक ही लिया जा सकता है।
Paternity leave rule 2024 : महत्वपूर्ण नियम और शर्तें
Paternity leave rule 2024 के तहत यह शर्त भी लागू की गई है कि यदि कर्मचारी ने इस अवकाश को निर्धारित अवधि में नहीं लिया, तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, इस अवकाश को किसी भी परिस्थिति में इंकार नहीं किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी अपने पारिवारिक जीवन का संतुलन बेहतर ढंग से बना सकें।
इस Paternity leave scheme 2024 का उद्देश्य पिता को बच्चे के जन्म या गोद लेने के समय में परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर देना है। इस पहल से कार्यस्थल पर संतुलन और परिवार के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन है, जो न केवल पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि कर्मचारियों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाएगा।
सरकार का यह निर्णय निस्संदेह एक महत्वपूर्ण पहल है, जो पिताओं ( father’s )को उनके बच्चों के साथ प्रारंभिक समय बिताने और उनके विकास में योगदान देने का अवसर प्रदान करता है।