Liquor in Train : भारत में शराब का सेवन आम बात है, लेकिन इसके सेवन और परिवहन को लेकर कानून सख्त हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या ट्रेन यात्रा के दौरान शराब ले जाना कानूनी रूप से सही है? आइए, जानते हैं इस संदर्भ में भारतीय रेलवे के नियम और उनसे जुड़ी सजा के प्रावधान।
क्या ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं?
ट्रेन एक पब्लिक ट्रैवलिंग मीडियम है, जिसमें कई यात्री एक साथ सफर करते हैं। रेलवे के नियमों के मुताबिक, आप ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं।
| राज्य | शराब ले जाने की अनुमति |
|——-|————————–|
| गुजरात | नहीं |
| नागालैंड | नहीं |
| बिहार | नहीं |
| लक्षद्वीप | नहीं |
Liquor in Train : कितनी शराब ले जा सकते हैं?
भारतीय रेलवे एक्ट 1989 के तहत, आप ट्रेन में केवल दो लीटर सील पैक शराब ही ले जा सकते हैं। इस नियम का पालन न करने पर आपको सजा का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि खुले बोतलें ट्रेन में ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
Liquor in Train : कानून तोड़ने पर क्या होगी सजा?
अगर आप तय मात्रा से अधिक शराब लेकर यात्रा करते पाए जाते हैं, या खुले बोतलें साथ ले जाते हैं, तो आपको रेलवे अधिनियम के तहत सजा दी जा सकती है। इसमें 6 महीने की जेल और ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही, प्लेटफार्म पर शराब पीते हुए पकड़े जाने पर भी यही सजा लागू होती है।
शराब का सेवन और यात्रा करते समय भारतीय रेलवे के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यह न केवल आपको कानूनी समस्याओं से बचाएगा, बल्कि अन्य यात्रियों की सुविधा भी सुनिश्चित करेगा। ट्रैवलिंग के दौरान नियमों का पालन कर अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाएं।