लोक अदालत में खुद जाकर निपटाएं ट्रैफिक चालान, नहीं भरना पड़ेगा एक भी रुपया

ट्रैफिक चालान

भारत में हर वाहन मालिक को कभी  न कभी ट्रैफिक चालान का सामना करना पड़ता है। कई बार तो सही कारणों से तो कई बार बिना गलती के भी चालान कट जाता है।

लोक अदालत 

लोक अदालत भारत में विवाद निपटाने के व्यवस्थाओं में से एक है, जहां अदालत में पेंडिंग या पुराने मुकदमे और विवादों का निपटारा किया जाता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने 2024 के लिए लोक अदालत की तारिखों की घोषणा की है।

राष्ट्रीय लोक अदालत

14 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाली है। ऐसे में आप ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं।

सारे दस्तावेज जमा करें

ट्रैफिक चालान से संबंधित सभी आवश्यक कानूनी दस्तावेज जमा करें। इनमें उल्लंघन के संबंध में कानून प्रवर्तन अधिकारियों से कोई भी नोटिस या पिछला संचार शामिल हो, तो उसे जरुर शामिल करें।

पेंडिंग केस चेक करें

लोक अदालत में भाग लेने से पहले यह चेक कर लें कि, आपके या आपके रजिस्टर व्हीकल के खिलाफ को पेंडिंग ट्रैफिक उल्लंघन मामले हैं या नहीं। यह सामान्यतौर पर स्थानीय ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट या जिला अदालत पर जाकर किया जा सकता है।

हेल्प डेस्क से संपर्क करें

सामान्यतौर पर लोक अदालतें जिला अदालतों में समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित करती हैं। इनमें ट्रैफिक हेल्प डेस्क भी शामिल हैं। ये हेल्प डेस्क आपको अदालत में अपना मामला कैसे पेश करना है और ट्रैफिक चालान निपटाने में हेल्प कर सकते हैं।

मामले का पंजीकरण

लोक अदालत में मामला पेश करने के लिए आपको अपना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान करना पड़ सकता है। यह आपके वाहन के खिलाफ जारी किए गए पेंडिंग चालानों के बारे में विवरण प्राप्त करने में सहायता करता है।

अपॉइंटमेंट बुक 

कुछ क्षेत्राधिकारों में आपको अपने मामले को अदालत में निपटाने के लिए अग्रिम रुप से लोक अदालत में अपॉइंटमेंट बुक करने की जरुरत हो सकती हैं। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अदालत के दिशा-निर्देशों की जांच करना सुनिश्चित करें।

लोक अदालत में शामिल हो

अपॉइंटमेंट के मुताबिक आपको दी गई निर्धारित तारिख पर, अपने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ लोक अदालत में हाजिर हों। मौजूद अधिकारियों के साथ समझौते की शर्तों पर बातचीत और चर्चा करने के लिए तैयार रहें।

छूट मिलेगी

यदि आप उचित कारण बता सकते हैं, तो आपके ट्रैफिक चालान को पूरी तरह से छूट दी जा सकती है या ज्यादा कम राशि में घटाया जा सकता है।