बुधवार को संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया, जिसमें किसी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम की शर्त हटा दी गई है।
इसके अंतर्गत 15 अगस्त, 2014 तक पांच साल की सेवाएं पूरी करने वाले कच्चे कर्मचारियों की सर्विस को सिक्योरिटी दी जाएगी। उन्हें सेवानिवृत्ति आयु तक सरकारी सेवा में रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जैसे ही संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक सदन पटल पर रखा, कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि बिल पर चर्चा के लिए समय बढ़ाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सदन में विधेयक को पास करने का प्रस्ताव रखा। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस के विधायक डॉ. रघुबीर कादियान ने कहा कि ये जो जल्दी में बिल पास हो रहे हैं, इस पर हमारे विपक्ष पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री जल्दी में हैं।
इस तरह, हरियाणा में पांच साल पुराने कच्चे कर्मचारियों (Haryana Contractual Jobs) की नौकरी 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने में बड़ी अड़चन हट गई है।