ट्रेन से यात्रा करते समय शराब ले जा सकते हैं या नहीं, जानिए रेलवे के नियम

ट्रेन भारत में यातायात का सबसे लोकप्रिय साधन है। एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा के लिए रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं।

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भारत में ट्रन

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पाठकों को बता दें कि, ट्रेन से यात्रा करते समय लोग अपने साथ कई तरह के सामान भी ले जाते हैं। यदि कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि ट्रेन में शराब लेकर यात्रा कर सकते हैं या नहीं।

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ट्रेन में शराब

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आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करना कितना सुरक्षित है। आइए जानते हैं रेलवे के नियम।

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यात्रा करना

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भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेम में शराब ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ट्रेन में किसी भी रुप में शराब ले जाना अपराध है।

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ट्रेन में बैन

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यदि कोई यात्री ट्रेन में शराब ले जाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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रेलवे अधिनियम

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ट्रेन में शराब ले जाने पर यात्री पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ मामलों में, यात्री को 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है।

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500 रु का जुर्माना

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पाठकों को बता दें कि, ट्रेन मे शराब ले जाने वाले यात्री का टिकट भी रद्द किया जा सकता है। साथ ही ट्रेन में आप शराब पीकर या कोई दूसरा नशा करके भी रेलवे से यात्रा नहीं कर सकते हैं।

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टिकट रद्द

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शराब के अलावा, कई अन्य वस्तुओं को भी ट्रेन में ले जाने की मनाही है, जैसे गैस सिलेंडर, स्टोव, पटाखे, ज्वलनशील रसायन, बदबूदार वस्तुएं इत्यादि।

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बैन वस्तुएँ

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