सिम पोर्ट करने के नए नियम लागू, एक हफ्ते पहले किया यह काम तो नहीं होगा एमएनपी।

ट्राई ने सिम कार्ड पोर्ट कराने यानी एमएनपी कराने के नए नियम आज से लागू कर दिए हैं।

2009 में लॉन्च हुई एमएनपी सर्विस के नियमों में इसे मिलाकर 9वीं बार परिवर्तन किया गया है।

एमएनपी नियमों में सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए परिवर्तन किए गए हैं।

यदि, किसी नंबर का सिम एक हफ्ते पहले बदला गया है, तो एमएनपी का रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा।

हालांकि, Sim Swap यानी बदलने के लिए दूरसंचार नियामक के पास दो तरह के प्रावधान हैं।

सिम कार्ड खोने पर स्वेप किए जाने पर नए नियम के मुताबिक यूजर्स को सिम कार्ड कराने के लिए एक हफ्ते तक इंतजार करना होगा।

सिम कार्ड को अपग्रेड करने के लिए यदि सिम स्वैप किया गया है तो यह नियम लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त नए मोबाइल नंबर का 90 दिनों के बाद ही एमएनपी करा सकते हैं।

वहीं, कार्पोरेट नंबर और बिल का बकाया नहीं होने पर एमएनपी रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जाएगी।