अब घर मे रख सकेंगे केवल इतना कैश ज्यादा रखने पर होगी जेल, सरकार ने बताई नई लिमिट

सवाल यह उठता है कि एक आम नागरिक अपने घर में कितना धन रख सकता है और क्या कोई कानूनी सीमा है? 

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में नकद की सीमा का कोई कानून नहीं है। इन्कम टैक्स कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आपके घर में कितनी नकदी रखने की अनुमति देता है। 

इसका मतलब यह है कि आप अपने घर में हर तरह की नकदी रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह आय कानूनन मान्य होनी चाहिए। अगर नकद का स्रोत कानूनी और वैध है, तो उसे रखने में कोई कानूनी बाधा नहीं होगी। 

यद्यपि, जब आप धन रखते हैं, तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में उचित रूप से बताना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को शक हो सकता है और आपसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं अगर यह नकदी आपकी आय के स्रोत के अनुरूप नहीं है। 

टैक्स एक्ट के सेक्शन 68 से लेकर 69बी में कहा गया है कि अधिकारी किसी व्यक्ति से बेहिसाब संपत्ति के स्रोत के बारे में पूछ सकते हैं। यदि आप इस नकदी का पर्याप्त विवरण नहीं दे पाते, तो इसे आपकी अघोषित आय मान लिया जाएगा, जिस पर टैक्स और जुर्माना लग सकते हैं। 

इसका अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हैं और वे अपनी आय के स्रोत से मेल नहीं खा सकते, तो उसे इनकम टैक्स विभाग को एक विस्तृत विवरण देना होगा। 

यदि ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे उस नकदी पर भारी टैक्स चुकाना पड़ सकता है और शायद नकदी जब्त भी हो जाए। 

व्यापारिक मामलों में घर पर नकदी रखने पर अधिक नियम लागू होते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं और आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके बैंक खातों में दर्ज राशि और आपके कैश बुक में दर्ज राशि में अंतर हो। 

व्यापारिक मामलों में घर पर नकदी रखने पर अधिक नियम लागू होते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं और आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके बैंक खातों में दर्ज राशि और आपके कैश बुक में दर्ज राशि में अंतर हो। 

इसका अर्थ है कि आपके पास मौजूद धन का विवरण आपके वित्तीय रिकॉर्ड में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता, तो आयकर विभाग आपसे धन के स्रोत की जानकारी मांग सकता है। 

भारत में एक बार में दो लाख रुपये से अधिक की नकदी उपहार देने पर भी प्रतिबंध है। यदि आप इस सीमा से अधिक पैसे उपहार के रूप में लेते हैं, तो आप इनकम टैक्स नियमों का उल्लंघन करेंगे और आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।