2 टोल प्लाजा के बीच कितनी होगी दूरी, NHAI ने बताया नियम

NHAI की ओर  से टोल प्लाजा (highway toll plaza rule ) को लेकर कुछ नए नियम बनाए गए हैं। NHAI के इन नए नियमों के तहत अब 1 टोज प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। इस बारे में बताया गया है। 

NHAI के नियमों के तहत वाहनचालक एक खास परिस्थिति में बगैर टोल टैक्स (how to pay 0 toll tax ) दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही एनएचएआई के नियमों के तहत 2 टोल प्लाजा के बीच इतनी दूरी होनी चाहिए। 

एनएचएआई के नियमों (NHAI rules) के मुताबिक, अगर टोल बूथ से वाहनों की लाइन 100 मीटर तक लंबी बन गई है तो ऐसे में गाड़ियों को लाइन छोटी करने के लिए बगैर भुगतान के निकाला जाएगा 

एनएचएआई 2021 के नियमों के तहत टोल भुगतान का अधिकतम समय 10 सेकेंड निर्धारित किया गया है। पीक आवर्स में भी टोल पर लगी लाइन 100 मीटर से लंबी नहीं हो सकती है।

इन नियमों के चलते हर टोल लेन में बूथ से 100 मीटर (100 meter queue rule on toll tax )की दूरी पर एक पीली पट्टी खींची जाती है। गाड़ियों की लाइन के इस रेखा के पार करते ही टोल को फ्री कर दिया जाता है  

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी दो प्लाजा के बीच के डिस्टेंस को लेकर नियम बनाया है। सड़क परिवहन के फी रूल (fee rules for road transport) 2008 के मुताबिक, किसी भी हाईवे पर 2 टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर होना ही चाहिए।  

केंद्रीय मंत्री ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि 60 किलोमीटर के अंदर हाईवे पर एक ही टोल प्लाजा (what is a toll plaza) रहे। हालांकि इनके बीच का अंतर कम हो सकता है। 

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कई बार जगह की कमी, ट्रैफिक, कंजेशन आदि कारणों के चलते 60 किलोमीटर (60 kilometer rule of toll tax ) के दायरे में 2 टोल प्लाजा हो सकते हैं।