PF  से कब और कितना निकाल सकते हैं पैसा, जानें क्या हैं नियम

आपके पीएफ खाते को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा रेग्युलेट किया जाता है।

हर महीने इसमें एम्प्लॉयर और एम्पलॉई द्वारा योगदान दिया जाता है, पीएफ से जरुरत पड़ने पर कुछ शर्तों के साथ जमा रकम का हिस्सा निकाल सकते हैं।

यदि कोई एक महीने से बेरोजगार है, तो वह पीएफ खाते में जमा रकम का 75 प्रतिशत निकाल सकता है।

वहीं अगर कोई व्यक्ति दो महीने या उससे ज्यादा समय से बेरोजगार है, तो उसे खाते से पूरी जमा रकम निकालने की सुविधा है।

ईपीएफओ सदस्य खाता खोले जाने के 3 साल बाद अपने अकाउंट में जमा फंट्स का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए कर सकते हैं।

इससे जुड़ी शर्तों को देखें, तो सदस्य होम लोन पर डाउन पेमेंट करने के लिए अपनी जमा का 90 प्रतिशत तक निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

रिटायर होने के बाद व्यक्ति अपने फाईनल सेटलमेंट क्लेम के लिए अप्लाई कर सकता है और विशेष बात ये कि रिटायरमेंट पर पीएफ खाते से निकासी बिल्कुल टैक्स फ्री है।

वहीं अकाउंट खोले जाने के 5 साल के अंदर किए गए विड्रॉल पर टैक्स लगता है। इसकी शर्तों के मुताबिक 50,000 से ज्यादा राशि पर टीडीएस लगता है।

यहां ध्यान रहे कि अगर आप निकासी के समय अपना पैन कार्ड दिखाते हैं, तो टीडीएस की दर 10 प्रतिशत और नहीं दिखाने पर ये 30 प्रतिशत होगी।