Pensioners Complaint Solution In 21 Days: केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे पेंशनभोगियों की शिकायतों का 21 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित करें। साथ ही, जिन मामलों में अधिक समय की आवश्यकता हो, वहां अंतरिम जवाब देने की सलाह दी गई है।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि पेंशनभोगी अपनी शिकायत के निवारण से असंतुष्ट होते हैं, तो वे शिकायत बंद होने के 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी को 30 दिनों के भीतर इस अपील का निपटारा करना होगा।
केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण प्रणाली (CPENGRAMS) की समीक्षा के बाद नए निर्देश जारी
केंद्र सरकार ने अपने पेंशनभोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPENGRAMS) पोर्टल की समीक्षा की है, जिसके बाद व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य शिकायतों का शीघ्र और कुशल निवारण सुनिश्चित करना है।
मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि पेंशनभोगियों की शिकायतों का निपटारा तीन सप्ताह (21 दिनों) के भीतर करना अनिवार्य है। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी शिकायत को “इस कार्यालय से संबंधित नहीं” कहकर बंद न किया जाए, बल्कि उसे सही तरीके से निपटाया जाए। शिकायत बंद करते समय कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) को संबंधित दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर अपडेट किया जाना चाहिए।
मासिक समीक्षा और मूल कारण विश्लेषण का निर्देश
मंत्रालयों और विभागों को पोर्टल पर लंबित शिकायतों की मासिक समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निपटारा सुनिश्चित हो सके। नोडल लोक शिकायत अधिकारियों को शिकायतों की प्रवृत्ति और उनके मूल कारणों का विश्लेषण कर समाधान करने के लिए कहा गया है।
इन नए निर्देशों से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की समस्याओं का तेजी से और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।