Haryana Illegals Colonies : हरियाणा के झज्जर जिले के बादली क्षेत्र में तेजी से कट रही अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जमीन की खरीद-फरोख्त और पंजीकरण पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने बिना लाइसेंस, CLU (चेंज ऑफ लैंड यूज) और NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के कॉलोनियों के विकास को अवैध मानते हुए उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रशासन का कड़ा फैसला
प्रशासन ने आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना परमिशन के किसी भी प्रकार की जमीन की बिक्री, निर्माण कार्य या रजिस्ट्रेशन न किया जाए। साथ ही, अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
किन क्षेत्रों में रोक लगाई गई?
प्रशासन ने बादली के कई गांवों में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करते हुए कई खसरा नंबरों पर जमीन की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है।
याकूबपुर : खसरा नंबर 76//16/2, 25/1, 25/2, 87//5/1, 5/2 आदि।
दादरी तोय : खसरा नंबर 77//17/2, 22/2, 23, 24, 88//1, 2, 3, 4 एमआईएन आदि।
श्योजीपुरा : खसरा नंबर 24//13, 14, 18, 26 आदि।
औरंगपुर : खसरा नंबर 37//11
बैन की गई ये गतिविधियां
प्रशासन ने इन खसरा नंबरों पर सेल डीड, विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी या पूर्ण भुगतान समझौते के पंजीकरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी और इंतकाल) प्रदान करने के आदेश भी दिए गए हैं ताकि इन जमीनों की खरीद-बिक्री पूरी तरह से रोकी जा सके।
प्रशासन की चेतावनी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना कानूनी अनुमति के विकसित की जा रही कॉलोनियों में निवेश करने वाले लोग धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए नागरिकों को किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले प्रशासन से उसकी वैधता की पुष्टि करनी चाहिए।