EPFO Scheme : यदि आप कहीं किसी संस्था या कंपनी में नौकरी करते हैं तो जाहिर है आपका पीएफ खाता भी होगा। हर माह आपकी और आपकी कंपनी की ओर से किए गए अंशदान का पैसा पीएफ अकाउंट में जमा होता है। नौकरी ट्रांसफर के साथ भी पीएफ खाता सक्रिय रहता है और दूसरी कंपनी से मिलने वाली सैलरी का भाग इसमें जुड़ना स्टार्ट हो जाता है।
कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, जब नौकरी चली जाती है। पीएफ खाते में पैसे जमा रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि खाता सक्रिय है तो क्या जमा पैसों पर ब्याज मिलता है। आए जानें इस सवाल का जवाब इस लेख के माध्यम से
बरहाल्, EPFO ने पीएफ खाते के लिए कुछ नियम तय किए हैं और इसमें कुछ शर्तें भी हैं, जिसे आपको पहले ही समझना जरुरी है। क्योंकि इससे आपको आगे परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इन्हीं नियम शर्तों के तहत ही जमा पैसों पर ब्याज मिलता है। पीएफ खाते को केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने ईपीएफओ संस्थान की तरफ से ऑपरेट किया जाता है।
EPFO के मेंबरशिप और पीएफ ब्याज
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ऑफिशियल वेबसाइट पर ईपीएफ मेंबरशिप को लेकर सूचना दी गई है। ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं के अनुसार, ईपीएफ मेंबरशिप को लेकर आपको किसी तरह का कोई बैन नहीं लगा है। पाठकों को बता दें कि कंपनी छोड़ने पर कोई कर्मचारी अपनी सदस्यता जारी रख सकता है।

यदि आपका शेयर पीएफ अकाउंट में आना बंद हो जाए तो एक समय अवधि के बाद खाते पर ब्याज मिलना अवश्य बंद हो जाता है। यदि कोई मेंबर पीएफ खाते में किसी तरह का कोई योगदान नहीं दे रहा है तो ऐसा होने के ठीक 3 साल समय के बाद इस खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।
जानें पीएफ खाते के लाभ
हमारे पाठकों को बता दें कि, पीएफ खाते में हर महीने 12 फीसदी कर्मचारी की तनख्वाह से योगदान जाता है। उतनी ही योगदान कंपनी की तरफ से किया जाता है। पीएफ खातों में सरकार की तरफ से अच्छा खासा ब्याज भी दिया जाता है। इसी सहायता से आप भविष्य के लिए अच्छा फंड जमा कर सकते हैं।
नौकरी ना होते हुए कैसे निकाले पैसे
यदि किसी शख्स की नौकरी चली जाए, तो ऐसी स्थिति में वो अपना पैसा निकाल सकता है। इसके लिए नियम है कि, अगर एक महीने से बेरोजगार है, तो वह अपनी जमा पैसा का 75 प्रतिशत तक निकाल सकता है। वहीं यदि 2 महीने या ज्यादा समय तक बेरोजगार है, तो वह अपने खाते में से पूरा पैसा निकाल सकता है।