Gold Limit : भारत में घर में रख सकते हैं कितना सोना? जानें इनकम टैक्स के नए नियम

Anita Khatkar
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Gold Limit : भारत में सोना खरीदना और घर में रखना हमेशा से एक सांस्कृतिक परंपरा रही है। त्योहारों और शादियों के समय सोने की खरीद को शुभ माना जाता है, वहीं कुछ लोग इसे निवेश के रूप में भी देखते हैं। भारतीय परिवारों के लिए Gold की अहमियत केवल आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक भी है। लेकिन, क्या आपको पता है कि भारत में आप घर में कितना सोना रख सकते हैं? क्या इसके लिए कोई कानूनी सीमा है? आइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए गोल्ड से जुड़े नियमों पर एक नजर डालते हैं।

Gold Limit : घर में सोना रखने की कानूनी लिमिट

इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, सोने की एक निश्चित लिमिट तक घर में रखने की अनुमति है। इस लिमिट को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि बिना किसी कानूनी समस्या के लोग सोना रख सकें। निम्नलिखित श्रेणियों में सोना रखने की लिमिट निर्धारित की गई है:

विवाहित महिलाएं: एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना घर में रख सकती है।

अविवाहित महिलाएं: एक अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम सोना रखने की सीमा तय की गई है।

पुरुष: चाहे विवाहित हों या अविवाहित, एक पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकता है।

Gold की यह लिमिट उन लोगों के लिए अहम हैं, जो कानूनी रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं। अगर आपके पास इन(Gold Limit) लिमिट से अधिक सोना है, तो आपको सोने का स्रोत साबित करने के लिए रसीदें या दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

Gold Limit : विरासत में मिले सोने पर टैक्स की स्थिति

बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या विरासत में मिले Gold पर Tax लागू होता है? इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, अगर आपको विरासत में सोना मिला है और वह कानूनी रूप से तय सीमा के अंदर आता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह सोना टैक्स फ्री इनकम के अंतर्गत माना जाता है, जब तक आप इसे बेचते नहीं हैं।

हालांकि, अगर आपके पास विरासत में मिला Gold तय लिमिट से अधिक है, तो आपको उस सोने का कानूनी प्रमाण (जैसे वसीयत या अन्य दस्तावेज) दिखाने की जरूरत होगी। यदि आप ऐसा करने में असफल होते हैं, तो टैक्स ऑडिट के दौरान उस सोने की जब्ती या जुर्माना लगाया जा सकता है।

Gold Limit : सोना बेचने पर टैक्स की देनदारी

घर में सोना रखने पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता, लेकिन जब आप इसे बेचते हैं, तो टैक्स की देनदारी बनती है। अगर आपने सोना तीन(Gold Limit) साल या उससे अधिक समय तक रखा है और फिर बेचा है, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा, जिसकी दर 20% है। तीन साल से कम समय तक रखने पर मुनाफे को आपकी कुल आय में जोड़ा जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा।

तीन साल बाद Gold बेचने पर आपको इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है, जिससे टैक्स की राशि कम हो जाती है। यह नियम निवेशकों के लिए राहत प्रदान करता है, जो अपने सोने को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं।

 

भारत में सोना खरीदने और रखने की परंपरा केवल आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्कृति और निवेश का हिस्सा भी है। लेकिन, इनकम टैक्स नियमों के तहत सोना रखने और बेचने से संबंधित कानूनी प्रावधानों को समझना जरूरी है। इन नियमों का पालन करके आप कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं।

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