Haryana MLA Flats: विधानसभा भंग होने के बाद MLA फ्लैट्स खाली करने का आदेश जारी, नहीं तो 150 गुना ज्यादा किराया लगेगा,देखें क्या हैं नियम

Haryana MLA Flats: हरियाणा के विधायकों के लिए चंडीगढ़ में स्थित MLA फ्लैट्स और हॉस्टल एक महत्वपूर्ण सुविधा है। ये फ्लैट्स नए और पुराने दो प्रकार के होते हैं, और हर विधायक को एक फ्लैट आवंटित किया जाता है। इन्हें आवंटित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। इन फ्लैट्स में दो या तीन बेडरूम, ड्राइंगरूम, किचन और शौचालय जैसी सुविधाएं होती हैं। जो विधायक मंत्री नहीं बन पाते, वे और विपक्ष के विधायक ज्यादातर इन फ्लैट्स को लेना पसंद करते हैं।

Haryana MLA Flats: दो प्रकार के फ्लैट्स और किराया

हरियाणा विधानसभा के विधायकों को दो प्रकार के फ्लैट उपलब्ध कराए जाते हैं। MLA हॉस्टल में कुल 66 फ्लैट्स हैं, जिनमें से 22 फ्लैट्स चंडीगढ़ प्रशासन (UT) के अधीन आते हैं और 44 फ्लैट्स हरियाणा के अंतर्गत हैं। यूटी के तहत आने वाले फ्लैट्स का किराया मात्र 375 रुपये है, जिसमें 300 रुपये फ्लैट का और 75 रुपये गैराज व कर्मचारी कक्ष का किराया शामिल है। वहीं, हरियाणा द्वारा बनाए गए फ्लैट्स का किराया 1000 रुपये निर्धारित है।

Haryana MLA Flats: डिस्पेंसरी और तीसरी श्रेणी के फ्लैट्स

UT के तहत आने वाले 22 फ्लैट्स में से 2 फ्लैट्स को डिस्पेंसरी के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जबकि शेष 20 फ्लैट्स विधायकों को किराए पर दिए जाते हैं। इसके अलावा, तीसरी कैटेगरी के फ्लैट्स का किराया 1200 रुपये है, जिसमें 200 रुपये गैराज या कर्मचारी कक्ष का किराया जोड़ा गया है।

Haryana MLA Flats: आवास खाली करने के आदेश

विधानसभा भंग होने के बाद, सभी विधायकों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया था। उन्हें 15 दिन के भीतर आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई विधायक समय पर आवास खाली नहीं करता तो उसे निर्धारित मासिक किराए से 150 गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। यह राशि माफ करने का अधिकार किसी भी अधिकारी, राजनेता या यहां तक कि राज्यपाल के पास भी नहीं है। केवल पंजाब के राज्यपाल ही इस जुर्माने को माफ कर सकते हैं।

Haryana MLA Flats: फ्लैट की नियमितता और दोबारा चुने जाने पर सुविधा

यदि कोई विधायक दोबारा चुनाव जीतता है तो उसे फिर से आवंटित फ्लैट को नियमित कर दिया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष इस प्रक्रिया को तेजी से अनुमति देते हैं, ताकि विधायक अपने काम को सुचारू रूप से जारी रख सकें।

Haryana MLA Flats: विधानसभा भंग होने के बाद MLA फ्लैट्स खाली करने का आदेश जारी, नहीं तो 150 गुना ज्यादा किराया लगेगा,देखें क्या हैं नियम
Haryana MLA Flats: विधानसभा भंग होने के बाद MLA फ्लैट्स खाली करने का आदेश जारी, नहीं तो 150 गुना ज्यादा किराया लगेगा,देखें क्या हैं नियम

Haryana MLA Flats: जुर्माने का सख्त नियम

अधिकारियों के अनुसार यदि विधायक 15 दिन के भीतर सरकारी आवास खाली नहीं करता है तो उसे किराए की 150 गुना राशि जमा करनी होगी। अब तक इस नियम के तहत सिर्फ अंबाला से चुने गए शिव प्रसाद का जुर्माना माफ किया गया है। MLA हॉस्टल के इंचार्ज चंद्र शर्मा का कहना है कि विधायक आवास की समय सीमा निकलने पर उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

हरियाणा विधानसभा के विधायकों के लिए यह नियम कड़े हैं, ताकि सरकारी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो सके और समय पर आवास खाली कर नए विधायकों को सुविधा दी जा सके।

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