NHAI Toll-Plaza List : चल रहे मानसून सत्र सदन में केंद्र सरकार नें देशभर में चल रहे भिन्न-भिन्न टोल प्लाजा की पूर्ण जानकारी दी है। दरअसल हमें, नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करने पर किसी भी गाड़ी को टोल टैक्स देना होता है। इसके लिए करीब 60 किलोमीटर आंतरिक दायरे की दूरी पर टोल प्लाजा बनाए जाते हैं। मगर हमारे देश में किस राज्य में ज्यादा टोल-प्लाजे हैं और किस राज्य में कम टोल प्लाजे हैं। उनके आधार पर केंद्र सरकार ने सदन में टोल-टैक्स का रिकॉर्ड रखा है।
देश में कुल 983 कार्यरत टोल प्लाजा हैं
पाठकों को बता दें कि, भारत में कई हजार किलोमीटर के नेशनल हाइवे (NHAI Toll-Plaza List) बनाए गए हैं। इन पर कुछ दूरियां तक टोल-प्लाजे बनाएं जाते हैं, जिनकी वजह से नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूल किया जाता है। मानसून एवं बजट सत्र के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल के जवाब में जानकारी देते हुए कहा है कि देशभर में कुल 983 टोल प्लाजा कार्यरत हैं।
इस राज्य में सबसे ज्यादा टोल प्लाजे
बजट सत्र में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई सूचनाएं के अनुसार, देशभर में सबसे ज्यादा कार्यरत टोल प्लाजा (NHAI Toll-Plaza List) राजस्थान में हैं। आपको बता दें कि, राजस्थान में इनकी संख्या 142 है। इसके बाद यूपी का नंबर आता है, यूपी में टोल-प्लाजा की संख्या 102 है और 86 टोल प्लाजा मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा में 37 टोल प्लाजा हैं। वहीं दिल्ली और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर इनकी संख्या 51 हैं।
हिमाचल और जम्मू कश्मीर में सबसे कम
किसी राज्य में सबसे कम टोल प्लाजे की बात करें तो, सबसे कम कार्यरत टोल प्लाजा (NHAI Toll-Plaza List) वाले राज्यों में हिमाचल और जम्मू कश्मीर हैं। इन दोनों ही राज्यों में केवल पांच टोल प्लाजा हैं। इनके अतिरिक्त केरल में नौ, उत्तराखंड में 11, नॉर्थ-ईस्ट में 13, झारखंड में 15, छत्तीसगढ़ में 23, ओडिशा में 27, पश्चिम बंगाल में 29 तेलंगाना और बिहार में 33, पंजाब में 39, गुजरात में 46 टोल प्लाजा कार्यरत हैं।
दो प्लाजा के बीच 60 किलोमीटर की दूरी
केंद्र सरकार की तरफ से इस बात की सूचनाएं भी दी गई है कि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के मुताबिक स्थापित किए जाते हैं। यह टोल प्लाजा यह निर्धारित करता है कि, राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी खंड पर और उसी दिशा में कोई अन्य टोल प्लाजा 60 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि जहां निष्पादन प्राधिकारी जरुर समझे।