Bio Medical Waste: अस्पतालों द्वारा बायो-मेडिकल कचरे को म्युनिसिपल वेस्ट में मिलाना पड़ेगा भारी! गलत निस्तारण पर होगी सख्त कार्रवाई

Anita Khatkar
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Bio Medical Waste: सोनीपत: नगर निगम ने बायो-मेडिकल वेस्ट के गलत निस्तारण को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिले के कई अस्पतालों द्वारा बायो-मेडिकल वेस्ट को म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में मिलाकर डंप किया जा रहा है, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित रॉयल डेंटल अस्पताल पर बायो-मेडिकल वेस्ट को म्युनिसिपल वेस्ट में मिलाते हुए पकड़ा गया, जिसके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।

Bio Medical Waste: म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 का हो रहा उल्लंघन

आयुक्त के अनुसार, बायो-मेडिकल कचरा खतरनाक अपशिष्ट की श्रेणी में आता है और इसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में मिलाना म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 का उल्लंघन है। उन्होंने सभी अस्पतालों को सख्त हिदायत दी है कि बायो-मेडिकल वेस्ट को अलग से रखकर अधिकृत एजेंसी को सौंपा जाए। यदि किसी भी अस्पताल द्वारा बायो-मेडिकल कचरे को खुले में फेंका जाता है या म्युनिसिपल वेस्ट में मिलाया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Bio Medical Waste: सही निस्तारण जरूरी, संक्रमण का खतरा

बायो-मेडिकल वेस्ट में इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन, दवाओं की शीशियां, ऑपरेशन से निकले रक्त और मांस के टुकड़े होते हैं, जिनसे बीमारियों का संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। अगर इनका सही निस्तारण नहीं किया जाता, तो यह आसपास के लोगों के लिए स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सोनीपत जिले में करीब 550 छोटे-बड़े अस्पताल पंजीकृत हैं, जिनमें से आधे से अधिक अस्पतालों ने अभी तक बायो-मेडिकल कचरे के निस्तारण के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की है।

Bio Medical Waste: अस्पतालों द्वारा बायो-मेडिकल कचरे को म्युनिसिपल वेस्ट में मिलाना पड़ेगा भारी! गलत निस्तारण पर होगी सख्त कार्रवाई
Bio Medical Waste: अस्पतालों द्वारा बायो-मेडिकल कचरे को म्युनिसिपल वेस्ट में मिलाना पड़ेगा भारी! गलत निस्तारण पर होगी सख्त कार्रवाई

Bio Medical Waste: अस्पतालों को दिया सख्त निर्देश

नगर निगम ने साफ किया है कि सभी अस्पताल यह सुनिश्चित करें कि बायो-मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अधिकृत एजेंसी द्वारा ही किया जाए। इसके अलावा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का निस्तारण भी नगर निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी को सौंपा जाना अनिवार्य है। निगम ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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