Health insurance complaint: इंश्योरेंस के बाद भी कैशलेस इलाज से मना कर रहा है अस्पताल? जानें कहां और कैसे करें शिकायत

Anita Khatkar
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Health insurance complaint: स्वास्थ्य सभी के जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि कब किसी को मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़े, कहा नहीं जा सकता। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत सहायक साबित हो सकता है। यह न केवल आपको महंगे इलाज से बचाता है, बल्कि कैशलेस इलाज की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे आप अस्पताल में इलाज के दौरान पैसे देने की चिंता से बच सकते हैं।

हालांकि, कई बार यह देखा गया है कि कुछ अस्पताल कैशलेस इलाज की सुविधा देने से मना कर देते हैं, जबकि मरीज का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। यह स्थिति मरीज और उसके परिवार के लिए बहुत तनावपूर्ण हो सकती है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप विभिन्न माध्यमों से इसकी शिकायत कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि ऐसे मामलों में आप क्या कर सकते हैं और कहां शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

Health insurance complaint: बीमा कंपनी से संपर्क करें

सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करें। यदि अस्पताल कैशलेस इलाज देने से मना कर रहा है, तो बीमा कंपनी को इसकी सूचना दें। बीमा कंपनी अस्पताल से सीधा संपर्क करके आपकी समस्या का समाधान कर सकती है। कई बार अस्पतालों में नेटवर्क या पेपरवर्क की समस्याएं होती हैं, जिसे बीमा कंपनी के हस्तक्षेप से सुलझाया जा सकता है।

Health insurance complaint: अस्पताल प्रबंधन से बातचीत करें

अगर बीमा कंपनी से बात करने के बावजूद समस्या बनी रहती है, तो आप सीधे अस्पताल प्रबंधन से भी बातचीत कर सकते हैं। अस्पताल के उच्च अधिकारियों से मिलकर स्थिति स्पष्ट करें और उन्हें अपने हेल्थ इंश्योरेंस की जानकारी दें। कई बार ऐसी समस्याएं कम्युनिकेशन गैप या प्रक्रियागत गलतियों के कारण होती हैं, जिसे अस्पताल प्रशासन ठीक कर सकता है।

Health insurance complaint: आईआरडीएआई (IRDAI) में शिकायत दर्ज करें

अगर अस्पताल और बीमा कंपनी दोनों ही आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से शिकायत कर सकते हैं। IRDAI, बीमा कंपनियों और अस्पतालों पर नजर रखने वाला सरकारी निकाय है, जो इस तरह की समस्याओं का निवारण करता है। IRDAI में शिकायत दर्ज करने के लिए आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

IRDAI टोल-फ्री हेल्पलाइन: 155255 या 1800-425-4732

बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) में शिकायत दर्ज करें

अगर IRDAI में शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप बीमा लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बीमा लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है जो बीमा से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करती है। बीमा लोकपाल का मुख्य उद्देश्य बीमाधारकों को न्याय दिलाना है। आप लोकपाल कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

5. कानूनी सहायता लें

यदि उपरोक्त सभी प्रयासों के बावजूद आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप कानूनी मदद भी ले सकते हैं। इसके लिए आप किसी अच्छे वकील से सलाह ले सकते हैं और अस्पताल या बीमा कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह विकल्प आपके अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

Health insurance complaint: इंश्योरेंस के बाद भी कैशलेस इलाज से मना कर रहा है अस्पताल? जानें कहां और कैसे करें शिकायत
Health insurance complaint: इंश्योरेंस के बाद भी कैशलेस इलाज से मना कर रहा है अस्पताल? जानें कहां और कैसे करें शिकायत

कैशलेस इलाज में समस्याओं का सामना न करें

हेल्थ इंश्योरेंस का उद्देश्य यह है कि आप मेडिकल इमरजेंसी के समय बिना किसी वित्तीय तनाव के बेहतर इलाज प्राप्त कर सकें। यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो कैशलेस इलाज के अधिकार का पूरा लाभ उठाना आपका हक है। अगर कोई अस्पताल आपको इस सुविधा से वंचित करता है, तो आप अपने अधिकारों के लिए शिकायत कर सकते हैं और इसका समाधान पा सकते हैं।

अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होते हुए भी अस्पताल आपको कैशलेस इलाज से मना कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करें और अस्पताल प्रबंधन से भी बात करें। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप IRDAI या बीमा लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इन प्रक्रियाओं का पालन कर आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और सही समय पर उचित इलाज प्राप्त कर सकते हैं।

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