haryana roadways bus pass: हरियाणा रोडवेज में बस पास के लिए नया नियम, जानें कैसे और कहां से बनवाएं बस पास

Anita Khatkar
By Anita Khatkar
haryana roadways bus pass: हरियाणा रोडवेज में बस पास के लिए नया नियम, जानें कैसे और कहां से बनवाएं बस पास
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haryana roadways bus pass: हरियाणा रोडवेज ने आम जनता के लिए बस पास जारी करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब सभी bus pass computerized होंगे और इन पर होलोग्राम लगा होगा।

बस पास अलग-अलग अवधि के अनुसार अलग-अलग रंगों में होंगे, जिससे उनकी पहचान आसान होगी। इसके अलावा, bus pass पर आवेदक की फोटो और यात्रा के लिए मान्य दोनों स्टेशनों के नाम एवं समयावधि स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी।

haryana roadways bus pass: आवेदन प्रक्रिया और शुल्क

बस पास बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को एक फॉर्म भरना होगा, जो free में उपलब्ध कराया जाता है। इस फॉर्म को सामान्य प्रबंधक, हरियाणा रोडवेज के कार्यालय में जमा करना होगा। haryana roadways bus pass बनवाने के लिए रोडवेज के Office के working days में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं।

bus pass form के साथ, आवेदक को बस पास के लिए बताया गया शुल्क जमा करना होता है। तीन महीने के बस पास के लिए 110 सिंगल किराया लिया जाता है, जबकि छह महीने के पास के लिए 200 सिंगल किराया लिया जाता है। इसके अलावा, bus pass के कार्ड की लागत और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 15 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।

कार्ड की लागत 10 रुपये और प्रोसेसिंग शुल्क 5 रुपये है। अगर बस पास की वैलिडिटी समाप्त होने के तीन दिन के भीतर नया बस पास अप्लाई किया जाता है, तो प्रोसेसिंग शुल्क माफ कर दिया जाता है।

haryana roadways bus pass: बस पास से जुड़े महत्वपूर्ण नियम

हरियाणा रोडवेज के बस पास केवल स्टैंडर्ड बसों और हरियाणा उदय बसों (CNG स्टैंडर्ड बसों) में ही मान्य होंगे। haryana roadways bus pass को किसी भी स्थान से हरियाणा के भीतर कहीं भी यात्रा के लिए जारी करवाया जा सकता है, जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ भी शामिल हैं। इसके अलावा सबसे कम कीमत का बस पास,कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी के हिसाब बनाया जाता है।

haryana roadways bus pass: बस पास के पिछले हिस्से पर कुछ आवश्यक निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है

1. जिसके नाम और फोटो से बस पास बना है,उसे वही उपयोग कर सकता है और bus pass को न तो किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है और न ही इसे वापस किया जा सकता है।

2. बस पास की जांच के दौरान इसे कंडक्टर या जांच स्टाफ या रोडवेज फ्लाईंग को दिखाना आवश्यक है।

3. haryana roadways bus pass खो जाने की स्थिति में, जितने दिनों का बस पास बाकी है उतने दिनों का आधा किराया जुर्माने के रूप में देकर नया डुप्लीकेट बस पास जारी किया जाएगा।

4. haryana roadways bus pass की फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी, केवल original bus pass ही दिखाना होगा। रंगीन फोटोकॉपी भी मान्य नहीं होगी ।

5. यह bus pass पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

हरियाणा Roadways का यह नया नियम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। अब, बिना किसी झंझट के आप haryana roadways bus pass बनवा सकते हैं और हरियाणा के किसी भी कोने में सुविधाजनक यात्रा का आनंद ले सकते हैं।

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