Railways Ticket Rule: ट्रेन छूटने पर न समझें टिकट बर्बाद, क्या कर सकते हैं दूसरी ट्रेन में सफर, जानें भारतीय रेलवे के नियमों

Anita Khatkar
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Railways Ticket Rule: भारत में यात्रा के लिए ट्रेनें लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं। मगर क्या हो, अगर आपकी ट्रेन छूट जाए? अधिकतर लोग मान लेते हैं कि उनका टिकट बेकार हो गया, पर ऐसा नहीं है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की ऐसी परेशानियों के लिए खास नियम बनाए हैं, जिनके तहत आप अपने टिकट पर रिफंड पा सकते हैं या दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन नियमों की पूरी जानकारी।

Railways Ticket Rule: ट्रेन छूटना,यात्रियों की बड़ी परेशानी

भारतीय रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन कई बार, कुछ यात्री ट्रेन छूट जाने की समस्या का सामना करते हैं। इस स्थिति में, उनका पहला सवाल होता है कि क्या टिकट का रिफंड मिलेगा? इसके बाद यह सवाल आता है कि क्या उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर किया जा सकता है? भारतीय रेलवे ने इन सवालों के जवाब में कुछ नियम बनाए हैं, जो यात्रियों के लिए बेहद जरूरी हैं।

Railways Ticket Rule: जनरल टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा का नियम

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर किसी यात्री के पास जनरल टिकट है और ट्रेन छूट जाती है, तो वह बिना किसी परेशानी के उसी कैटेगरी की दूसरी ट्रेन में सफर कर सकता है। हालांकि, अगर यात्री दूसरी कैटेगरी की ट्रेन में सफर करता है, तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि प्रीमियम ट्रेन जैसे राजधानी, वंदेभारत, सुपरफास्ट आदि की टिकट की कीमत और सुविधाएं अलग होती हैं। इन ट्रेनों में जनरल टिकट की अनुमति नहीं होती, इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है।

Railways Ticket Rule: रिजर्वेशन टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर: क्या है नियम?

अगर आपके पास रिजर्वेशन वाला कंफर्म टिकट है और ट्रेन छूट जाती है, तो आप उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो टीटीई आपको बेटिकट मानेगा और आपसे जुर्माना वसूल सकता है। साथ ही, कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, कंफर्म टिकट होने पर ट्रेन छूटने की स्थिति में तुरंत रिफंड के लिए आवेदन करें और दूसरी ट्रेन के लिए नया टिकट खरीदें।

Railways Ticket Rule: टीडीआर फाइल कैसे करें

ट्रेन छूटने पर अगर आपका टिकट काउंटर से बुक किया गया है, तो आपको काउंटर पर जाकर टीडीआर (टिकट डिपोजिट रसीद) फॉर्म भरकर जमा करना होगा। वहीं, अगर आपका टिकट ई-टिकट है, तो आप इसे IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टीडीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर लॉग इन कर फाइल TDR के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहां से आपको टिकट का चयन कर सही कारण का चुनाव करना होगा। टीडीआर फाइल करने के बाद, अधिकतम 60 दिनों में आपको रिफंड का पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा।

Railways Ticket Rule: रिजर्वेशन टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम

Railways Ticket Rule: ट्रेन छूटने पर न समझें टिकट बर्बाद, क्या कर सकते हैं दूसरी ट्रेन में सफर, जानें भारतीय रेलवे के नियमों
Railways Ticket Rule: ट्रेन छूटने पर न समझें टिकट बर्बाद, क्या कर सकते हैं दूसरी ट्रेन में सफर, जानें भारतीय रेलवे के नियमों

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट कैंसल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है। वहीं, अगर आप ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंटे पहले कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं, तो 25% तक राशि काटी जा सकती है। ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 12 से 4 घंटे पहले टिकट कैंसल करने पर 50% राशि काटी जाती है।

वेटिंग लिस्ट और RAC टिकट को ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले तक कैंसिल करने पर ही रिफंड मिलता है। यदि ट्रेन छूट चुकी है, तो TDR ही आपका आखिरी विकल्प है।

Railways Ticket Rule: अपडेट रहें और नियमों का सही फायदा उठाएं

यात्रा के दौरान ट्रेन छूटने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने यात्री हित में कई नियम बनाए हैं। इन नियमों का सही तरीके से पालन कर आप अपने नुकसान से बच सकते हैं। खासतौर पर टीडीआर फाइल करने और टिकट कैंसिलेशन के नियमों का पालन करना जरूरी है।

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