रोजगार विभाग से भत्ता लेने के लिए जिन प्रार्थियों के आवेदन को (unemployment allowance) तीन साल पूरे हो गए हैं, अब उन्हें फाइल तैयार कर जिला रोजगार कार्यालय में जमा करवानी होगी। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय है। फाइल अप्रूव होने के बाद बेरोजगारी भत्ता शुरू हो जाएगा।
वहीं बेरोजगारी भत्ते के लिए नए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। विभाग द्वारा दस्तावेजों की सूची कार्यालय के बाहर चस्पा की गई है, ताकि आवेदकों को किसी तरह की परेशानी नहीं आए।
जिला रोजगार विभाग द्वारा 12वीं से लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर तक जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, उन्हें रोजगार विभाग द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
रोजगार कार्यालय (employment office jind) में नए पंजीकरण को जब तीन साल पूरे हो जाते हैं तो आवेदक को फाइल लगानी पड़ती है। फाइल की क्रास वेरिफिकेशन के बाद भत्ता मिलना शुरू होता है। 35 साल की उम्र तक बेरोजगारी भत्ता रोजगार विभाग द्वारा दिया जाता है। वहीं सक्षम योजना के तहत आवेदन करने पर एक माह बाद ही बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाता है।

योजना (saksham scheme) के तहत 12वीं पास को 1200 रुपये प्रतिमाह, स्नातक को 2000 रुपये प्रतिमाह और स्नातकोत्तर को 3500 रुपये प्रतिमाह विभाग द़्वारा दिया जाता है। हालांकि पहले 12वीं पास को 900 रुपये, स्नातक को 1500 और स्नातकोत्तर को तीन हजार मिलते थे लेकिन अगस्त 2024 में सरकार ने भत्ता राशि को बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। सक्षम के तहत पंजीकरण के बाद अगर प्रार्थी को काम मिलता है तो उसे छह हजार रुपये मानदेय और दिया जाता है।
बेरोजगारी भत्ता की फाइल लगवाने के लिए ये शर्त और दस्तावेज (unemployment allowance docs) जरुरी
-आवेदक की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच हो।
-रोजगार कार्यालय में पंजीकरण के 3 वर्ष पूरे हों।
-परिवार पहचान पत्र
-स्व घोषणा पत्र
-रोजगार पंजीकरण का वैध आईडी कार्ड, वर्तमान में लाइव रजिस्टर होना चाहिए।
-आधार से जुड़ी बैंक खाता पासबुक की कापी
नए सिरे से बेरोजगारी भत्ते के लिए ये दस्तावेज जरूरी (unemployment allowance new file ).
-परिवार पहचान पत्र
-राजस्व प्राधिकरण एवं वाणिज्यिक संपत्ति का सत्यापन।
-स्व घोषणा पत्र
-रोजगार पंजीकरण का वैध आईडी कार्ड, वर्तमान में लाइव रजिस्टर होना चाहिए।
-आधार से जुड़ी बैंक खाता पासबुक की कापी
-सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित कापियां
-सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हरियाणा डोमिसाइल प्रमाण पत्र
-राशन कार्ड
-आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटो
-आधार कार्ड की प्रति
-जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
-परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान आैर आवेदक के हस्ताक्षर
वर्जन…
जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन किए हुए तीन साल पूरे हो चुके हैं, अब उन्हें फाइल बनवाकर विभाग के कार्यालय में जमा करवानी होगी। 30 नवंबर तक फाइल जमा होगी। इसके बाद विभाग द्वारा वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। जो आवेदन सही पाए जाएंगे, उन्हें स्वीकार कर भत्ता शुरू कर दिया जाएगा।
–अंजू नरवाल, जिला रोजगार अधिकारी, (district employment officer) जींद।