Jind Fake Currency News : हरियाणा के जींद में जयबीर सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नकली नोटों के मामले में सजा सुनाते हुए चार आरोपियों सुरेन्द्र उर्फ नन्हा वासी अलीपुरा, बलराज वासी उझाना, सुखदेव वासी दरौदी व नवीन वासी घसों कला को दोषी मानते हुए 10 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि सीआईए स्टाफ -2 की टीम अपराधों की रोकथाम के लिए पुराना बस अड्डा उचाना मौजूद थी कि एएसआई बिजेन्द्र सिहं को गुप्त सूचना मिली कि सुखदेव वासी धरोदी नकली नोट देने का धंधा करता है जो अब नया बस अडडा उचाना के पास है नकली नोटों सहित काबू आ सकता है।
पुलिस ने रैडिग पार्टी तैयार करके नया बस अडडा उचाना पहुंच कर देखा तो बस अडडा पर खड़ा एक नौजवान लड़का पुलिस की गाडी को देखकर भागने की कोशिश करने लगा तो जिसे पुलिस की टीम ने कुछ ही दूरी पर काबु कर लिया जिसकी तलाशी ली गई तो उसकी पैन्ट की जेब से 15 हजार रुपये के नकली नोट मिले। जिस पर थाना उचाना में अपराध की धारा 489बी व 489 सी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया।
इस मामले में पुलिस ने जांच के दोरान सुरेन्द्र उर्फ नन्हा वासी अलीपुरा, बलराज वासी उझाना, सुखदेव वासी दरौदी व नवीन वासी घसों कला को भी गिरफतार कर लिया गया। आरोपियों के खिलाफ दिनांक 06.06.2016 को न्यायालय में चालान पेष किया गया।
न्यायायल में मामले की पैरवी की परिणाम स्वरूप आज अदालत जयबीर सिहं अतिरिक्त सत्र न्यायधीष ने आरोपियों को दोषी मानते हुए प्रत्येक को आईपीसी की धारा 489बी के तहत 10 साल कैद व 10 हजार रूपये जुर्माना, 489सी के तहत सात साल कैद व 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल अतिरिक्त कैद काटनी पडेगी।