Haryana Teachers News: JBT (जूनियर बेसिक ट्रेनिंग) शिक्षकों की एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) को लेकर हाल ही में कुछ जिलों में 12वीं कक्षा में 50% अंक की शर्त लागू करने पर विवाद हो रहा है। कुछ अधिकारियों का तर्क है कि ACP के लिए शिक्षक को पदोन्नति के योग्य होना चाहिए, जबकि सेवा नियमों के अनुसार 45% अंकों वाले शिक्षक भी एसीपी के पात्र माने जाते हैं।
पदानुक्रम में जेबीटी शिक्षकों के लिए 45% अंक ही आवश्यक
जेबीटी शिक्षकों की पदोन्नति मुख्य शिक्षक (हेड टीचर) के रूप में होती है, और इसके लिए सेवा नियमों के तहत आवश्यक योग्यता 45% अंक है। सेवा नियमों के अनुसार, अगर किसी शिक्षक ने 29 जुलाई 2011 से पहले D.Ed, D.El.Ed, या B.El.Ed में प्रवेश लिया है, तो उसे 45% अंकों के साथ ही योग्य माना जाएगा। एनसीटीई (NCTE) के 2002 के नियमों के अनुसार, 50% अंक की शर्त लागू नहीं होती है। इस संबंध में निदेशालय ने 5 सितंबर 2022 को पत्र क्रमांक 20/24-2022 जारी कर इसे स्पष्ट किया था।
ईएसएचएम पदोन्नति में भी कोर्ट का फैसला 45% की शर्त पर स्पष्ट
ESHM (एलीमेंटरी स्कूल हेडमास्टर) पदोन्नति के मामले में भी 20 जनवरी 2022 को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा हाईकोर्ट के आदेशानुसार 45% अंक की शर्त को मान्यता दी गई थी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि 29 जुलाई 2011 से पहले B.Ed या B.El.Ed में प्रवेश लेने वाले शिक्षक इस शर्त के तहत योग्य माने जाएंगे।
रिजर्व कैटेगरी शिक्षकों को अतिरिक्त छूट
अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ी जाति (BC) और विकलांग (PH) श्रेणी के शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता में 5% अंकों की छूट प्रदान की गई है। इसका मतलब है कि इन श्रेणियों के शिक्षक 42.75% अंक के साथ भी ACP के लिए पात्र होंगे। सेवा नियमों में इस छूट का प्रावधान किया गया है, जो कि इन शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है।
नियमों की स्पष्टता आवश्यक
JBT शिक्षकों के लिए ACP की पात्रता को लेकर चल रहे इस विवाद को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी जिलों में सेवा नियमों को स्पष्ट रूप से लागू किया जाए। 45% अंक की शर्त को सही तरीके से समझने और लागू करने की जरूरत है, ताकि शिक्षकों को अनावश्यक रूप से 50% अंक की बाध्यता का सामना न करना पड़े।