Passport Complaint: भारत में विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट एक अनिवार्य दस्तावेज है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि आवेदन करने के बावजूद महीनों तक पासपोर्ट नहीं आता। यदि आपने भी आवेदन दिया है और अब तक आपका Passport नहीं आया है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए।
Passport Complaint: पासपोर्ट के लिए सामान्य प्रक्रिया
भारत में पासपोर्ट बनवाने के लिए आमतौर पर आपको कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है:
1. आवेदन देना: सबसे पहले, आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर आवेदन देना होता है।
2. कार्यालय में जाना: इसके बाद, आपको अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) में जाकर अपने दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।
3. वेरिफिकेशन: आपके दस्तावेज़ों की जांच के बाद, आमतौर पर 30 से 40 दिन में पासपोर्ट आपके रजिस्टर्ड पते पर आ जाता है।
Passport Complaint: शिकायत दर्ज करने का तरीका
यदि आपका पासपोर्ट नहीं आया है और आवेदन दिए कई महीने हो गए हैं, तो आप निम्नलिखित तरीकों से शिकायत कर सकते हैं:
1. नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाएं:
अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। वहां आपको अपने पासपोर्ट आवेदन की सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जैसे कि आवेदन नंबर और पहचान पत्र।
2. ऑनलाइन शिकायत:
आप पासपोर्ट इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink) पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वेबसाइट पर शिकायत फॉर्म भरने का विकल्प उपलब्ध है, जिससे आप आसानी से अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।
3. हेल्पलाइन पर कॉल करें:
आप Passport India के नेशनल कॉल सेंटर की हेल्पलाइन नंबर 1800-258-1800 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। यह नंबर 24×7 उपलब्ध है और आपकी समस्या का समाधान जल्दी किया जाएगा।
अगर आपको महीनों से पासपोर्ट का इंतजार है, तो अब आप जान चुके हैं कि आपको Passport Complaint कैसे करना है। उपरोक्त तरीकों का उपयोग करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
याद रखें, पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसकी प्रक्रिया को लेकर उचित जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए तुरंत कार्रवाई करें और अपनी विदेश यात्रा की योजनाओं को आगे बढ़ाएं।