Atamnirbhar Panchayat : देशभर की पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके विकास के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श नियम बनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 243एच के तहत राज्यों को पंचायतों को कर, शुल्क और पथकर लगाने का अधिकार देने की अनुमति है, लेकिन राज्यों की उदासीनता के चलते पंचायतें अपने आय संसाधन बढ़ाने में असमर्थ हैं।
पंचायतों की औसत आय मात्र 59 रुपये प्रति व्यक्ति
हाल ही में पंचायतीराज मंत्रालय और केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा आयोजित सम्मेलन में यह खुलासा हुआ कि देशभर की ग्राम पंचायतों की प्रति व्यक्ति औसत आय (ओन सोर्स रेवेन्यू) केवल 59 रुपये है। यह स्थिति तब है, जब 21 राज्यों ने पंचायतों की अपनी आय के लिए नियम बना रखे हैं।
किन राज्यों ने बनाए हैं नियम?
हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी जैसे राज्यों ने पंचायतों के लिए नियम तो बनाए हैं, लेकिन पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं।
Atamnirbhar Panchayat : विशेषज्ञों की सिफारिशें और सुझाव
15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पानगढ़िया ने पंचायतों की कम आय पर चिंता जताई और कहा कि उनके आय स्रोतों को मजबूत करना जरूरी है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि पंचायतों को निम्नलिखित में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए:
1. खनन रॉयल्टी और जिला खनन निधि
2. जीएसटी का हिस्सा
3. स्टाम्प ड्यूटी का अंश
केंद्र सरकार का अहम कदम
पंचायतीराज मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय जल्द ही आदर्श नियम तैयार करेगा, जिसमें पंचायतों को संविधान में दिए गए अधिकारों के साथ विशेषज्ञों की सिफारिशों को भी शामिल किया जाएगा। इन नियमों का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना और उनके आय संसाधनों को बढ़ाना होगा ताकि वे विकास कार्यों और नागरिक सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।