Birth Registration Name Update: जींद: अगर आपने अपने बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है लेकिन नाम नहीं जुड़वाया, तो अब इसे पूरा करने का अंतिम मौका है। हरियाणा सरकार ने बर्थ रिकॉर्ड में खाली नाम का कॉलम भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 तय की है।
हजारों बच्चों के रिकॉर्ड में नाम का कॉलम खाली
जिले में हजारों बच्चों के बर्थ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में नाम का कॉलम खाली है। पेरेंट्स जन्म के समय नाम तय न होने पर इसे खाली छोड़ देते हैं और बाद में इसे दर्ज कराना भूल जाते हैं। ऐसे मामलों में बच्चों की उम्र बढ़ने के बावजूद रिकॉर्ड अधूरा रह जाता है।
सरकार ने दी 15 साल की लिमिट
हरियाणा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2002 के तहत, जन्म पंजीकरण के 15 वर्षों तक बच्चे का नाम दर्ज कराया जा सकता है। फरवरी 2021 में, हरियाणा सरकार ने यह अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दी थी।
कैसे कराएं नामांकन?
ऑनलाइन आवेदन: सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।
दस्तावेज जरूरी:
सेल्फ डिक्लेरेशन (स्वघोषणा पत्र)
बच्चे का स्कूल प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
शर्त: स्कूल और जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि समान होनी चाहिए।
जिला रजिस्ट्रार का बयान
जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) और सिविल सर्जन डॉ. पालेराम कटारिया ने कहा कि यह अंतिम अवसर है। जिन बच्चों का नाम बर्थ रिकॉर्ड में अभी तक नहीं जुड़ा है, उनके माता-पिता को 31 दिसंबर 2024 तक इसे अनिवार्य रूप से पूरा करना चाहिए।
जल्द आवेदन कर अपने बच्चे का रिकॉर्ड सही करें, क्योंकि यह तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।