Jind news : जींद में रूकवाया बाल विवाह, दुल्हन 26 की, दूल्हा 15 साल का, 11 साल बड़ी दुल्हन से की जा रही थी शादी

Sonia kundu
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Jind news : जींद जिले के सफीदों क्षेत्र के गांव डिडवाड़ा में बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय टीम ने बाल विवाह (Child marraiage stopped) रूकवाया। यहां दुल्हन की उम्र 26 साल थी लेकिन दूल्हे की उम्र मात्र 15 साल चार माह निकली। टीम ने परिवार के लोगों को विवाह न करने के लिए चेताया। इसके अलावा बाल विवाह अधिनियम की जानकारी भी दी। जिस पर परिजनों ने आश्वासन दिया कि अब वह बालिग होने पर ही विवाह करेंगे।

 

जिला विवाह निषेध अधिकारी सुनीता को सूचना मिली थी कि सफीदों के डिडवाड़ा गांव में एक नाबालिग लड़के की शादी करवाई जा रही है। बारात उत्तर प्रदेश के शामली जिले से आई हुई है व बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। इस पर कार्रवाई करते हुए सहायक रवि लोहान, मुख्य सिपाही ओमप्रकाश, महिला सिपाही आरती, नीलम, सिपाही सुरेंद्र, प्रवीन थाना सदर सफीदों पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। यहां पर शादी की तैयारियां चल रही थी।

Jind news Child marriage stopped in Jind, bride was 26, groom was 15 years old, bride was being married 11 years older.
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बारात दुल्हन के घर के पास ही बैठी हुई थी । टीम द्वारा बारात लेकर आए दूल्हे के परिवार वालों से लड़के के जन्म से संबंधित कागजात मांगे तो परिजनों ने पहले तो टाल मटोल करने की कोशिश की और दुल्हे के बालिग होने की बात कही लेकिन जब मौके पर अन्य मौजिज लोगों को बुलाया गया तो लगभग तीन घंटे के बाद जो सबूत दिखाए गए, जिसमें लड़के की उम्र मात्र 15 वर्ष 4 महीने पाई गई और उससे शादी करने वाली दुल्हन की उम्र 26 वर्ष मिली ।

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दुल्हन की उम्र दुल्हे से 11 वर्ष बड़ी मिली। इस पर उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि लड़के के माता-पिता बीमार रहते हैं और उसे किसी कानून की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए वह गलती से ऐसा कर रहे थे। इस पर रवि लोहान ने परिजनों को समझाया गया कि आपका लड़का नाबालिग है, इसलिए आप उसके बालिग होने तक का इंतजार करें ताकि कोई कानूनी अड़चन नहीं आए। इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लड़के की शादी करते हैं तो आप सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को स्थगित कर दिया गया और परिवार द्वारा महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित बयान दिए कि वह कानून की पालना करेंगे तथा लड़के के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगें।

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