Haryana Electricity Connection Time-bound : हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। यह नियम अस्थायी कनेक्शन, नए कनेक्शन, और LT आपूर्ति के साथ अतिरिक्त भार पर लागू होगा, हालांकि कृषि पंपिंग (AP) श्रेणी इससे अलग रहेगी।
Electricity Connection Time-bound : इतने दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने नई अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि अब बिजली कनेक्शन निर्धारित समय सीमा में जारी किए जाएंगे।
महानगरीय क्षेत्र: 3 दिन
अन्य नगरपालिका क्षेत्र: 7 दिन
ग्रामीण क्षेत्र: 15 दिन
समय सीमा का पालन अनिवार्य
यह समय सीमा तभी लागू होगी जब आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज और फीस जमा कराई जाएगी। यदि निर्धारित समय में कनेक्शन जारी नहीं होता, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
इस नई व्यवस्था से करीब 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। यह न केवल प्रक्रिया को तेज करेगा बल्कि उपभोक्ताओं को बार-बार बिजली विभाग के चक्कर लगाने से भी बचाएगा।
बिजली कनेक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज
बिजली कनेक्शन के लिए निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं:
1. पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
2. संपत्ति का प्रमाण पत्र (रजिस्ट्री, लीज डीड)
3. आवेदन शुल्क
इस नई अधिसूचना के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया अब और पारदर्शी और आसान हो जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्शन की तेज सुविधा से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।