SC Desiceason on Vehcile Rules : अपनी समय की अवधि पूरी कर चुके वाहनों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय से हरियाणा के जिलों के वाहन चालकों को राहत मिली है। योग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल राज्य के 14 जिलों में ऐसे करीब 27.50 लाख वाहन हैं। हरियाणा रोडवेज को भी इस अहम फैसले से फायदा पहुंचेगा। पाठकों को बता दें कि अब एनसीआर में शामिल जिलों में बीएस-4 इंजन की बसे चल सकेंगी।
गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश जानें
प्रदेश में का स्तर घटाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली-एनसीआर में लंबे समय से सख्ताई बरत रहा है। आयोग के आदेश के मुताबिक, हरियाणा रोडवेज की बसों में बीएस-4 के बजाय एनसीआर में शामिल जिलों में बीएस-6 बसों का संचालन शुरू कराया जा रहा है।

10 से 15 पुराने वर्ष वाले वाहनों पर लगी थी पाबंदी
दरअसल, राज्य के नौ शहरों में पांच-पांच इलेक्ट्रिक बसों का भी संचालन कराया जा रहा है। दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ आगामी चार सप्ताह तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत आदि शहरों से पुराने वाहन सड़कों से हटाने की प्रक्रिया जारी है। वायु गुणवत्ता आयोग के आदेश के मुताबिक, 1 नवंबर से एनसीआर में संचालित पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को इंधन न दिए जाने के निर्देश दिए थे।
हरियाणा में बीएस-6 श्रेणी की 150 एसी और 500 साधारण बसों में से लगभग 224 बसे आ चुकी हैं। राज्य परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्य प्रकाश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी मिला नहीं। दिल्ली में हमारी बीएस-4 क्लास की बसे नहीं जातीं।