NHAI Fastag New Rules : हाल ही 15 अगस्त को NHAI ने फास्टैग एनुअल पास स्टार्ट किया है। मगर यह केवल नेशनल हाईवे पर मान्यता अनुसार अनिवार्य है। यही कारण है कि इसको लेकर लोगों के मन में संदेह है कि जब वह नेशनल हाईवे से निकलकर स्टेट हाईवे पर जाएंगे, तो क्या इसके लिए अलग फास्टैग बनवाना पड़ेगा। आप सभी को पता ही होगा, देश में दो तरह की सड़कें होती हैं, एक नेशनल हाईवे और दूसरा स्टेट हाईवे।
केवल नेशनल हाईवे पर चलेगा फास्टैग एनुअल पास
हमारे पाठकों को बता दें कि, फास्टैग एनुअल पास के लिए 3 हजार रुपये जमा करवाने होंगे, जिसमें आप 1 वर्ष की वैलेडिटी के साथ 200 य़ात्राएं पूर्ण कर पाएंगे। साथ में बता देंं कि, इनमें से जो भी चीज पहले होती है वही चीज मान्य होगी। वैसे यह लोगों के लिए अच्छा साबित होगा।

जो लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के तहत वाले हाईवे और एक्सप्रेस वे से ज्यादा यात्रा करते हैं। यहां अलग से किसी तरह टाल नहीं देना पड़ेगा। यदि कोई स्टेट हाईवे से इस दौरान यात्रा करता है या प्राइवेट एक्सप्रेसवे से, तो फिर वहां यह मान्य नहीं होगा। अब ऐसे लोगों के मन में संदेह आ रहा है क्या उसके लिए दूसरा फास्टैग बनवाना होगा।
स्टेट हाईवे के लिए फास्टैग बनवाना होगा?
दरअसल, बहुत से लोग यह सोचकर शंका में हैं कि नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे पर जाने पर क्या उन्हें अलग से नया फास्टैग बनवाना पड़ेगा। तो हम बता दें कि इसका जवाब है नहीं। बरहाल् फास्टैग एनुअल पास आपकी गाड़ी से जुड़े मौजूदा फास्टैग पर ही सक्रिय होता है। इसका सीधा मतलब है कि आपके पास फास्टैग एनुअल पास और सामान्य फास्टैग दोनों मौजूद रहते हैं।
बता दें कि, जहां एनुअल पास लागू है। वहां उसी से टोल कट जाएगा और जहां यह मान्य नहीं है। किंतु वहां आपका सामान्य फास्टैग काम करेगा यानी आपको सफर के दौरान किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और अलग से नया फास्टैग लेने की आवश्यकता भी नहीं है। इस तरह एक ही फास्टैग से आप स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों पर सफर कर सकते हैं।