हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 7 March 2024 को पंचकुला से हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (Haryana Happy Card scheme) की शुरुआत की ।
HAAPY CARD योजना में क्या है खास
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के माध्यम से अंत्योदय गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना में लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा करने के लिए ई टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है ।
इस योजना में हरियाणा रोडवेज की बसों में अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक निशुल्क फ्री यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा । इस योजना के माध्यम से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को सीधा लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत एक लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को L हैप्पी कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसकी मदद से लाभार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा कर सकेंगे ।
नाम मात्र के शुल्क पर उठाएं HAPPY CARD योजना का लाभ
एक हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा और बाकी कार्ड की लागत 19 रुपए और कार्ड के वार्षिक रखरखाव के लिए 79 रुपए का शुल्क हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । हरियाणा सरकार की योजना के लागू करने में लगभग 600 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।
HAPPY कार्ड योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है । उसके पास PPP यानी परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी होनी चाहिए । लाभार्थी अंत्योदय परिवार से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए ।
ये कागजात लगाकर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
1.फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र (PPP)
2. अंत्योदय कार्ड (antyoday card)
3. आधार कार्ड (aadhar card)
4. हरियाणा डोमिसाइल (Haryana residence)
5. मोबाइल नंबर (valid mobile number)
6. इनकम सर्टिफिकेट (Income certificate)
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
Official website link
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इस लिंक से सीधे घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन
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https://ebooking.hrtransport.gov.in/#/ppp/apply/happy