Government property Application : हरियाणा में सरकारी जमीन पर काबिज कर रहे लोगों के लिए मालिकाना हक के ऑनलाईन आवेदन जारी हो गए हैं। राज्य में 20 साल से ज्यादा समय से सरकारी जमीन और मकान-दुकानों पर काबिज लोग मालिकाना हक के लिए अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि, सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। इसलिए नागरिकों के पास एक ओर बेहत्तर अवसर है, जिस अवसर का फायदा उठा सकते हैं।
30 सिंतबर के पश्चात समय में कोई छूट नहींः- सुभाष सुधा
हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने प्रेस कॉन्प्रेस में बताया कि, 20 साल से ज्यादा अवधि से किराये, लीज या तहबाजारी के तहत कब्जे में रही सरकारी संपत्तियों (Government property Application) के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन करने की समयावधि बढ़ाई गई है। 30 सितंबर के पश्चात समय में कोई और छूट नहीं दी जाएगी और सभी लंबित आवेदनों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के अंदर कर दिया जाएगा। नई नीति के मुताबिक किसी व्यक्ति या निजी संस्था (संस्थाओं) के कब्जे में सरकारी संपत्तियों को 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किराए/पट्टे के माध्यम से स्वामित्व हस्तांतरित करने का प्राविधान है।