Punjab Employees News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक छठे वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला कोर्ट ने 32 याचिकाओं का निपटारा करते हुए सुनाया, जिसमें कर्मचारियों के DA (महंगाई भत्ते) और बकाया वेतन को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
Punjab Employees News: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पंजाब सरकार को 1 जनवरी 2016 से 113 फीसदी की जगह 119 फीसदी डी.ए. समेत सभी सरकारी कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।
Punjab Employees News: पेंशन की पुनर्गणना का आदेश
जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी की अगुवाई वाली बेंच ने आदेश दिया कि संशोधित DA के आधार पर सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन की पुनर्गणना की जाए। कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया, जिनमें राज्य सरकार द्वारा 113 प्रतिशत DA की पिछली गणना को चुनौती दी गई थी।
Punjab Employees News: पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा
इस निर्णय से पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी, जो 20 सितंबर 2021 की अधिसूचना के अनुसार संशोधित वेतनमान के पूर्ण कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशनभोगियों को भी 119 फीसदी महंगाई भत्ता का लाभ मिले, जिससे उन्हें उनका उचित हक प्राप्त हो सके।
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निष्पक्षता पर जोर
अदालत के इस फैसले ने DA जैसे मुद्रास्फीति से जुड़े लाभों के कार्यान्वयन में निष्पक्षता और संविदाकरण के महत्व पर जोर दिया। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो संशोधित DA लागू होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे।
इस निर्णय से मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को राहत मिलेगी, और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी को उनके हक का संशोधित महंगाई भत्ता और पेंशन मिले।