हरियाणा सरकार का जाति सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा फैसला: इनको बनवाना होगा नया DSC Caste Certificate

Sonia kundu
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DSC Caste Certificate : हरियाणा सरकार ने जाति प्रमाण पत्र के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अनुसूचित जाति (SC) कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले लोगों को अब नया DSC प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। यह बदलाव सरकार द्वारा SC कैटेगरी को 2 भागों में विभाजित करने के बाद लागू किया गया है।

इन जातियों के लोगों को बनवाना होगा नया DSC प्रमाण पत्र

सरकार के इस फैसले के तहत कई  जातियों के लोगों को नया DSC प्रमाण पत्र बनवाना होगा जिनमें
सिकलीगर, बैरिया, सिरकीबंद, सपेला, सपेरा, सरेरा, सांसी, भेड़कुट, मनेश, सनसोई, सनहाई, सनहाल, पेरना, फेरेरा, ओड, पासी, नट, बड़ी, मेघ, मेघवाल, मजहबी सिख, खटीक, कोरी, कोली, कबीरपंथी, जुलाहा, बाल्मीकि, धानक, बावरिया, बाजीगर सहित कई अन्य जातियां।

 

जाति प्रमाण पत्र बनवाने की योग्यता

आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवेदन के लिए फैमिली आईडी, आधार कार्ड और फैमिली आईडी से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है।

कैसे करें DSC Certificate के लिए आवेदन?

1. सरल हरियाणा पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/ ) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।

3. DSC Certificate Apply के ऑप्शन पर क्लिक करें और लॉगिन करें।

4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।

5. फॉर्म को सबमिट कर दें।

नए नियमों का उद्देश्य

हरियाणा सरकार का यह कदम अनुसूचित जातियों को बेहतर और स्पष्ट आरक्षण तथा योजनाओं का लाभ देने के लिए उठाया गया है। यह प्रक्रिया जरूरतमंदों तक सही तरीके से लाभ पहुंचाने में मददगार होगी।

महत्वपूर्ण जानकारी

आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से जमा करें। आवेदन पत्र का सत्यापन होने के बाद नया DSC प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

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