Consumers Rights: अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूती प्रदान करते हुए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार दुकानदार बिका सामान वापस नहीं होगा, का बोर्ड लगाकर अपने दायित्वों से नहीं बच सकते। ग्राहक को यह अधिकार है कि वे खरीदी गई वस्तु को उसी हालत में वापस कर सकते हैं जैसे उसे खरीदा गया था। यदि दुकानदार इसे वापस लेने से इंकार करता है, तो ग्राहक उपभोक्ता अदालत में इसकी शिकायत कर सकता है। दोषी पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है।
Consumers Rights: Consumers Rights: मामला: घड़ी की बेल्ट छोटी पड़ी, शोरूम ने वापस नहीं ली
हाल ही में अहमदाबाद में एक महिला ने अपने पति के लिए 16,000 रुपये की एक घड़ी खरीदी, लेकिन उसके पति की कलाई के लिए बेल्ट छोटी निकली। जब महिला ने घड़ी वापस करनी चाही, तो शोरूम के मालिक ने बिल में लिखी लाइन- एक बार बेची गई घड़ी वापस नहीं ली जा सकती, का हवाला देकर घड़ी वापस लेने से इंकार कर दिया। इससे नाराज होकर महिला ने उपभोक्ता संरक्षण के तहत शिकायत दर्ज कराई है।
Consumers Rights: विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि खरीदी गई वस्तु ग्राहक की जरूरतों के अनुसार नहीं है, तो ग्राहक उसे वापस करने का अधिकार रखता है। दुकानदार के इंकार करने पर ग्राहक को कानूनी सहायता लेने का पूरा अधिकार है। गुजरात की उपभोक्ता अदालतों और फोरम में ऐसी 70 से अधिक शिकायतें लंबित हैं, जो साबित करती हैं कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है।
इस नए कदम से उपभोक्ताओं को उनकी पसंद और जरूरतों के अनुसार उचित सेवाएं मिल सकेंगी, और बिका सामान वापस नहीं होगा जैसे दावों का असर नहीं होगा।