Jind XEN Bribe News : हरियाणा के जींद में तीन साल पहले 60 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े सिंचाई विभाग के एक्सईएन बनारसी दास को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर हुड्डा की अदालत ने पांच साल की सजा और 70 हजार रुपए जुर्माना सुनाया है। दोषी अपनी सर्विस की रिटायरमेंट से 10 दिन पहले ही रिश्वत लेते पकड़ा गया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 21 अक्टूबर 2022 को नरवाना के ढाकल निवासी अमित कुमार ने करनाल एसीबी को दी शिकायत में बताया था कि उसने दुब्बल ड्रेन की सफाई का काम ठेके पर लिया हुआ है। इस कार्य के बिल की राशि 6 लाख 13 हजार रुपए पास करने की एवज में नरवाना सिंचाई विभाई के एक्सईएन बनारसी दास द्वारा 60 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने रेड मारी और जाल बिछाकर एक्सईएन बनारसी दास को 60 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ 7-पीसी एक्ट, 1988 के तहत करनाल एसीबी थाना में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। तभी से मामला विचाराधीन था। 12 दिसंबर 2022 को आरोपी बनारसी दास के खिलाफ चालान पेस किया गया।
इसके बाद सभी सबूतों को देखते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जयवीर हु्ड्डा की अदालत ने बनारसी दास को दोषी करार दिया और 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत चार साल की सजा व 20 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 1313(2) पीसी एक्ट के तहत 5 साल की सजा व 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। बनारसी दास जिस दिन गिरफ्तार किए गए, उसके 10 दिन बाद उन्हें रिटायर होना था लेकिन वह रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे।