HKRN Update : HKRN जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, झज्जर ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के तहत कार्यरत अध्यापकों को आगामी आदेशों तक कार्यभारमुक्त न किया जाए। यह आदेश उन विद्यालयों पर लागू होगा जहां नियमित TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) अध्यापकों की नियुक्ति की गई है और उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
Education: आदेश का उद्देश्य
इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालयों में अध्यापन कार्य में कोई व्यवधान न आए। HKRNL के तहत नियुक्त अध्यापक अपने कार्य पर बने रहेंगे ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
HKRN: विवरण
निर्देश जारीकर्ता: जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, झज्जर
जारी करने की तिथि: 14 अगस्त 2024
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें कि विद्यालय में HKRNL के अध्यापक बने रहें।
HKRN: आवश्यक कदम :
खंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन आदेशों का पालन हो और किसी भी अध्यापक को नियमित अध्यापक के स्थान पर कार्यभारमुक्त न किया जाए।
इस आदेश के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिक्षण कार्य में निरंतरता बनी रहे और छात्रों की शिक्षा बाधित न हो। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें।