EPF Withdrawal: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने अंशधारकों को अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब अंशधारक बिना कंपनी की मंजूरी के भी अपने PF खाते से राशि निकाल सकते हैं। इससे घर खरीदने, चिकित्सा खर्चों और अन्य आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता मिलना आसान हो गया है। आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जा सकता है।
EPF Withdrawal: ईपीएफ निकासी के लिए आवश्यक दस्तावेज
EPF राशि निकालने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
1. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN): यह आपके ईपीएफ खाते की विशिष्ट पहचान संख्या है।
2. बैंक खाता जानकारी: उस बैंक खाते का विवरण जहां आप EPF Amount Transfer करना चाहते हैं।
3. पहचान और पते का प्रमाण: जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र।
4. कैंसिल चेक: एक कैंसिल चेक जिसमें IFSC कोड और खाता संख्या हो।
EPF Withdrawal: EPF से बिना मंजूरी निकासी की प्रक्रिया
कंपनी की मंजूरी के बिना EPF राशि निकालना संभव है। इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
1. ऑनलाइन क्लेम जनरेट करें: EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Claim विकल्प का चयन करें।
2. UAN और अन्य विवरण भरें: अपने यूएएन और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
3. KYC अपडेट करें: सुनिश्चित करें कि आपकी KYC जानकारी अपडेटेड है और आपका मोबाइल नंबर यूएएन से पंजीकृत है।
4. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
5. क्लेम सबमिट करें: सभी जानकारी सही होने के बाद क्लेम को सबमिट करें।
EPFO के अनुसार, आपके क्लेम को संसाधित करने और धनराशि को आपके बैंक खाते में स्थानांतरित करने में लगभग 15-20 दिन का समय लग सकता है।
EPFO ने अपनी नई सुविधाओं के साथ अंशधारकों को बिना कंपनी की मंजूरी के EPF से राशि निकालने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। इस प्रक्रिया का पालन करके आप त्वरित वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने PF ACCOUNT से पैसे निकालने पर विचार कर रहे हैं, तो उपरोक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए कार्य करें।