गुड न्यूज: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की बढ़ाई राशि, जानें यहां कितनी मिलेगी राशि

Parvesh Malik
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Mukhyamantri Vivah Sagun Yojana 2025 : गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का अहम योगदान होता है, जिसके तहत गरीब बेटियों की शादी में कोई आर्थिक जोखिम ना उठाना पड़े। वहीं इस योजना की राशि बढाने की खबर आई है।  डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना भी अंत्योदय उत्थान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत आर्थिक सहायता के रूप में मिलने वाली राशि में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय वृद्धि की है।

 

योजना में कितने रुपये की राशि बढ़ी 

मीडिया में बयान देते हुए पाटिल ने बताया कि, अब पिछड़ा वर्ग के परिवारों को बेटियों के विवाह के मौके पर कन्यादान के रूप में 41 हजार बजाए 51 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं शगुन की राशि में 10 हजार रुपये की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।

Good News: Haryana Government has increased the amount of Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana, know how much amount will be available here
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के किन पात्रों को फायदा मिलेगा

जिला कल्याण अधिकारी ने सूचना सूचित करते हुए बताया कि सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लाखों पात्र परिवारों को फायदा मिलेगा।

 

योजना में पात्र के लिए मुख्य पहलू 

  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है।
  • इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु में आर्थिक सहायता करना है।
  • किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ियों को उनकी स्वयं की शादी हेतु और ऐसे दिव्यांग जोड़ों को, जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक भी दिव्यांग हो, उन्हें अब 51 हजार रुपये का कन्यादान मिलेगा।
  • अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को 71 हजार रुपये की राशि विवाह के अवसर पर पहले से दी जा रही है।
  • विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) 51 हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान किया गया है।
  • यदि नवविवाहित दंपती दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें भी 51 हजार रुपये की राशि मिलेगी।
  • योजना का फायदा उठाने के लिए विवाह के 6 माह के अंदर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
  • योजना के लाभ के लिए आवेदक सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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