दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Grap- 4 : दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया गया है। इसके तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका असर आम जनजीवन पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत कौन-कौन सी पाबंदियां लगाई गई हैं:

 

1. ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध

दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है, सिवाय उन ट्रकों के जो जरूरी सामान लेकर आते हैं या किसी जरूरी सेवा में लगे होते हैं।

एलएनजी/CNG/इलेक्ट्रिक/BS-6 डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है।

 

2. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वाहनों पर प्रतिबंध

ईवीएस/CNG/BS-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, सिवाय अगर वे जरूरी सामान या सेवाओं के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।

3. डीजल वाहनों पर सख्त प्रतिबंध

दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-4 और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल्स (एमजीवी और एचजीवीएस) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल जरूरी सामान और सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को छूट दी जाएगी।

4. निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध

पब्लिक प्रोजेक्ट्स (Highways, सड़क, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेली कम्युनिकेशन आदि) के लिए कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट (construction works suspended in delhi) कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा।

5. स्कूलों और कक्षाओं की स्थिति

फिजिकल क्लासेस कक्षा 5, 9 और 11 तक बंद हो सकती हैं। राज्य सरकारें और GNCTD इन्हें ऑनलाइन मोड में बदलने का फैसला कर सकती हैं।

6. ऑफिसों की क्षमता पर पाबंदी

सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता (50 percent occupancy in delhi offices) पर काम करने की अनुमति दी जा सकती है, बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी जा सकती है।

7. केंद्र सरकार के दफ्तरों में भी बदलाव

केंद्र सरकार के दफ्तरों में भी कर्मचारियों को घर से काम (work from home in central government offices) करने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है।

8. अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार

राज्य सरकारें कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने, गैर-आपातकालीन कमर्शियल एक्टिविटी को बंद करने और ऑड-ईवन ( odd even again) के आधार पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने जैसे अतिरिक्त उपायों पर विचार कर सकती हैं।

9. नागरिक चार्टर का पालन

नागरिकों से अपील की जा सकती है कि वे नागरिक चार्टर का पालन करें, ताकि वायु की गुणवत्ता (air quality maintain) को बनाए रखा जा सके और उसे सुधारने के प्रयासों में सहयोग किया जा सके।

10. कमजोर वर्ग के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह

बच्चों, बुजुर्गों और हार्ट या सांस संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी जा सकती है।

ग्रैप-4 के लागू होने से प्रदूषण को कंट्रोल करने की उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि, यह कदम दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों के लिए कुछ असुविधाओं का कारण बन सकता है।

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