हरियाणा सरकार नें लिया बड़ा फैसला, दुकानदारों को 15 दिन में करवाना होगा काम, नहीं तो होगा एक्शन

Parvesh Malik
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KYC Regiration of Shopkeeper : हरियाणा सरकार नें दुकानदारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत दुकानदारों को तय समय की अवधि पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। हमारे पाठकों को बता दें कि, हरियाणा सरकार ने श्रम विभाग की 10 प्रमुख सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

तय समय पर केवाईसी और रजिरेशन
पाठकों को बता दें कि, दुकान रजिरेशन के लिए केवाईसी के आधार पर भिन्न-भिन्न समय सीमा तय की गई है। यदि केवाईसी अमान्य है, तो रजिरेशन एक दिन में कराना होगा। वहीं केवाईसी मान्य होने पर इसे 15 दिनों में करवाना अनिवार्य है।

वहीं ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना, लाइसेंस का पंजीकरण और नवीकरण 26 दिनों के अंतर किया जाएगा। कारखाना लाइसेंस और लाइसेंस का नवीकरण 45 दिन के अंतर जारी किया जाएगा। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत नियोजित प्रतिष्ठानों का रजिरेशन अब 30 दिन में कराना अनिवार्य है।

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