Haryana news: हरियाणा में लगभग 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी विधानसभा सत्र में हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक-2024 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य पांच साल से अधिक अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र तक सेवा देने का प्रावधान करना है। विधेयक का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया गया है और इसके तहत कई प्रमुख प्रावधान शामिल किए गए हैं:
Haryana news: प्रमुख प्रावधान:
1. सेवा की आयु सीमा: अनुबंध पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की सेवा की आयु सीमा 58 वर्ष तक सुनिश्चित की जाएगी। इसमें कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 एवं पार्ट-2 के तहत कार्यरत कर्मचारी भी शामिल होंगे।
2. वेतन में सुधार: पांच साल से अधिक सेवा करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। आठ साल पुरानी सेवा वाले कर्मचारियों को 10% और दस साल से अधिक सेवा करने वालों को 15% अधिक वेतन का लाभ मिलेगा।
3. वार्षिक वेतन वृद्धि: प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को वेतन वृद्धि दी जाएगी, जिसमें सभी कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि और अन्य लाभ जैसे डेय-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के लाभ भी मिलेंगे।
4. स्वास्थ्य सुविधाएं: अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिवारों को पीएम जन आरोग्य योजना (चिरायु एक्सटेंशन योजना) के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी।
5. अतिथि अध्यापकों के वेतन में वृद्धि: सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों का वेतन अब नियमित अध्यापकों के बेसिक वेतन से अधिक होने पर भी बढ़ता रहेगा। इस पर लगाई गई शर्त हटा दी गई है।
6. गोसेवा आयोग का बजट वृद्धि: गोसेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 510 करोड़ रुपये किया जाएगा ताकि प्रदेश की सड़कों को गोवंश मुक्त करने का अभियान प्रभावी ढंग से चलाया जा सके।
Haryana news: कर्मचारियों के लिए लाभ:
इस विधेयक के लागू होने से प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और स्वायत्त निकायों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि, ग्रेच्युटी, मेटरनिटी लाभ और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और कार्य संतोष में सुधार होगा।