VIP Number : हरियाणा में ले सकते हैं अपने वाहनों के लिए VIP नंबर, बस करना होगा ये काम

देखें पूरी प्रक्रिया

Parvesh Malik
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हरियाणा में वीआईपी नंबरों के लिए सामान्य से लेकर मध्यम परिवारों के व्यक्ति भी शोक के कारण भारी (Haryana Vehicle VIP Number Plate) रकम देने को तैयार रहते हैं। पाठकों को बता दें कि, अब हरियाणा में हर एक जिले के वाहनों के सभी वी.आई.पी. फैंसी नंबर की ई-ऑक्शन पोर्टल के तहत होगी। दरअसल, वीआईपी नंबरों के लिए हरियाणा के परिवहन विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग की तरफ से निर्देश के मुताबिक, पोर्टल के तहत ही अब सभी वी.आई.पी. नंबरों की ऑक्शन होगी। इसके लिए फैंसी नंबर बुकिंग पोर्टल को तैयार कर लिया गया है जिसकी विभाग की तरफ से सॉफ्ट लॉचिंग भी कर दी गई है।

ई-ऑक्शन प्रक्रिया में (VIP Number)भागीदार

पाठकों को बता दें कि, इससे पहले तक राज्य के हर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से फैंसी नंबरों की ई-ऑक्शन द करवाई जाती थी ! मगर अब इस पूरा प्रोसेस को और भी हाईटेक व पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश के सभी रजिस्ट्रेशन नंबरों को एक पोर्टल के तहत बेचने का निर्णय लिया गया है। इससे न सिर्फ ज्यादा नागरिकों को ई-ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा, बल्कि विभाग के रेवेन्यू में भी बढ़त होगी। इसके लिए ही सेंट्रलाइज्ड पोर्टल तैयार किया गया है।

ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए (VIP Number) फीस 1 लाख 20 हजार

हरियाणा सरकार की तरफ से ई-ऑक्शन करवाई जा रही है। बता दें की, इसमें भिन्न-भिन्न नंबरों की कीमत उनकी मांग के मुताबिक रखी गई है। सबसे ज्यादा डिमांड 0001 की होती है, इसलिए गैर परिवहन वाहनों की की कैटेगरी में इसकी आरंभिक फीस 5 लाख रुपए रखी गई है। यानि इस नंबर की ई-ऑक्शन पांच लाख रुपए से आरंभ होगी। बता दें कि, इसी तरह अन्य नंबरों की फीस 1,50,000, 1 लाख, 75000, 50000 और 20000 रुपए तय की गई है। पोर्टल में अपना खाता बनाकर कोई भी वाहन मालिक ई-ऑक्शन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। वहीं, ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए यह फीस 1 लाख, 20 हजार और 10000 रुपए रखी गई है।

 

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