बृजेंद्र सिंह V/S देवेंद्र अत्री मामले में सुनवाई आज, बीजेपी MLA की आपत्तियां खारिज, बैलेट पेपर के रिजेक्ट 215 वोटों पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

Parvesh Malik
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Brijendra Singh V/S Devendra Atri: हरियाणा की हॉट सीट मानी जाने वाली उचाना विधानसभा सीट एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। विधानसभा चुनाव परिणाम के दौरान रिजेक्ट हुए बैलेट पेपर के 215 वोटों को लेकर हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर इस पर सुनवाई शुरू कर दी है। बृजेंद्र सिंह ने याचिका में भाजपा के विधायक देवेंद्र अत्री को पार्टी बनाया है।

दरअसल उचाना सीट पर भाजपा के देवेंद्र अत्री ने मात्र 32 वोटों से बृजेंद्र सिंह को हराया था। मार्च में बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि जो कैंसिल या रिजेक्ट वोट होते हैं यदि उसका अंतर इलेक्शन की हार-जीत के अंतर से ज्यादा है, तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

Hearing in Brijendra Singh V/S Devendra Atri case today, BJP MLA's objections rejected, High Court will hear on 215 rejected votes of ballot paper
Hearing in Brijendra Singh V/S Devendra Atri case today, BJP MLA’s objections rejected, High Court will hear on 215 rejected votes of ballot paper

उचाना विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को 48 हजार 968 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को 48 हजार 936 वोट मिले थे। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह 32 वोटों से हार गए थे। इस चुनाव में 600 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई थी, तो इनमें से 215 वोट त्रुटियों के कारण रिजेक्ट या कैंसिल हो गए थे।

150 वोट स्कैन नहीं होने के कारण कैंसिल
कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि 150 वोट केवल इसलिए कैंसिल किए गए हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था, उनकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी। इसलिए वो रिजेक्ट के डिब्बे में डाले गए।

बृजेंद्र सिंह ने कहा कि जिन वोटों की स्कैनिंग नहीं होती तो उन लिफाफों को कैसे खोलना है, इसकी भी प्रक्रिया है, जो गिनती के दौरान नहीं की गई। उसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई है। वोटों की जीत-हार का अंतर मात्र 32 वोटों का है, इसलिए यह काउंटिंग जरूरी थी।

दो जुलाई को इस मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बृजेंद्र सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री के वकील से जवाब मांगा था। अब 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने देवेंद्र अत्री की सारी आपत्तियों को खारिज करते हुए आज सुनवाई करने का फैसला सुनाया है। अब केवल रिजेक्ट हुए 215 वोटों के मामले में सुनवाई होगी।

विस चुनाव किस प्रत्याशी को मिले कितने वोट

प्रत्याशी पार्टी कुल वोट

  • देवेंद्र अत्री भाजपा 48968
  • बृजेंद्र सिंह कांग्रेस 48936
  • दुष्यंत चौटाला जेजेपी 7950
  • विनोदपाल इनेलो 2653
  • वीरेंद्र घोघड़ियां निर्दलीय 31456
  • विकास काला निर्दलीय 13458

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