Helmat challan: चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दोपहिया वाहन पर चालक और पीछे बैठे सभी व्यक्तियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है।
केवल पगड़ीधारी सिखों को ही हेलमेट न पहनने की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य किसी को नहीं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सभी संबंधित विभाग बिना हेलमेट के वाहन चलाने और पीछे बैठने वाली महिलाओं के चालान का विवरण 4 दिसंबर तक प्रस्तुत करें।
सभी के लिए अनिवार्य हेलमेट: महिलाओं को भी नहीं मिलेगी छूट
मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 में संशोधन के बाद 15 फरवरी 2022 से चार साल से अधिक उम्र के बच्चों समेत हर किसी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पगड़ीधारी सिखों को छोड़कर, किसी अन्य महिला या पुरुष को हेलमेट न पहनने की छूट नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से इसे अनिवार्य किया गया है ताकि दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोटों से बचा जा सके।

चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट की फटकार
हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट देने का निर्णय सुरक्षा के बुनियादी नियमों के विरुद्ध है। कोर्ट ने कहा कि यह छूट धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि हेलमेट पहनना एक सुरक्षा का मामला है। साथ ही, अदालत ने सवाल उठाया कि ट्रैफिक पुलिस सिख महिलाओं की पहचान कैसे करेगी और कैसे तय करेगी कि किसे छूट मिलेगी।
धार्मिक संगठनों के दबाव में दिया गया था संशोधन
पहले, चंडीगढ़ प्रशासन ने 6 जुलाई 2018 को सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी थी। इसके बाद धार्मिक संगठनों के विरोध के चलते केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी कर सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट देने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे निर्णय सुरक्षा के बुनियादी नियमों को कमजोर कर सकते हैं और जीवन के प्रति जोखिम बढ़ा सकते हैं।
हाईकोर्ट के निर्देश और Helmat challan का विवरण
हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि उन सभी मामलों का विवरण प्रस्तुत किया जाए जिनमें महिलाओं ने हेलमेट नहीं पहना और उनका चालान काटा गया। अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि हेलमेट की गुणवत्ता ऐसी हो जो दुर्घटना के समय सिर की गंभीर चोटों से बचा सके।
Kaise pehne helmet: हेलमेट पहनने के नए नियम और जुर्माने का प्रावधान
नए नियमों के तहत न केवल हेलमेट पहनना, बल्कि इसे ठीक तरीके से पहनना और उसकी स्ट्रैप को सही ढंग से बांधना भी अनिवार्य किया गया है। यदि कोई व्यक्ति हेलमेट का स्ट्रैप नहीं बांधता है तो उसे 2000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में सख्ती बढ़ाई है और लापरवाही बरतने वालों का तत्काल चालान काटा जा रहा है।
Sahi helmet kaise chune: सुरक्षा के लिए हेलमेट का सही इस्तेमाल कैसे करें
1. गुणवत्तापूर्ण हेलमेट चुनें: ISI मार्क वाला हेलमेट ही उपयोग करें। सस्ते या नकली हेलमेट दुर्घटना के समय सुरक्षा नहीं देते, इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट चुनें।
2. सही साइज़ का चयन करें: हेलमेट का साइज़ न तो बहुत टाइट हो और न ही ढीला। यह आपके सिर के आकार के अनुसार सही होना चाहिए।
3. स्ट्रैप का सही तरीके से उपयोग करें: हेलमेट पहनने के बाद उसकी स्ट्रैप को अच्छे से बांधें ताकि दुर्घटना के समय यह सिर से न हटे और पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सके।
हाईकोर्ट के इन निर्देशों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और दुर्घटनाओं में होने वाले सिर की गंभीर चोटों को रोका जा सकेगा।