जींद : पिंडारा के निकट बने नए बस अड्डे के बराबर में सफीदों रोड की तरफ (Illegal colony in Jind) अवैध कालोनी पनप रही हैं। जिला नगर योजनाकार विभाग ने नियंत्रित क्षेत्र का खसरा नंबर जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि यहां प्लाट-जमीन न खरीदें, क्योंकि विभाग द्वारा दो बार पहले भी यहां बने अवैध निर्माण को गिराया जा चुका है। अब फिर से विकसित की जा रही कालोनी विभाग की रडार पर आ गई हैं। विभाग ने पुलिस को शिकायत देते हुए कालोनाइजरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई है।
जिला नगर योजनाकार (DTP) गुंजन वर्मा ने बताया कि नए बस अड्डे से सफीदों रोड की तरफ जींद-सोनीपत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माणाधीन जलेबी चौक के बीच अवैध कालोनियां विकसित की जा रही है। यह जिला नगर योजनाकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया हुआ है और यहां विभाग की अनुमति के बिना जमीन की खरीद-फरोख्त, दुकान-मकान निर्माण नहीं किया जा सकता। पहले भी यहां दो बार अवैध कालोनियों को तोड़ा जा चुका है। लोग कालोनाइजरों के बहकावे में आकर यहां पर जमीन-प्लाट की खरीद फरोख्त न करें।
डीटीपी (DTP)ने बताया कि खसरा नंबर 20//11/2, 12//1, 12//3, 13//2, 18, 19, 20, और 21//16, 17, 18, 19 पिंडारी की जमीन अनाधिकृत (Illegal colony in Jind new bus stand area) है। यह जिला नगर योजनाकार नियंत्रित क्षेत्र के अधीन है। अगर विभाग की अनुमति के बिना यहां पर किसी तरह का निर्माण किया जाता है तो विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। डीटीपी गुंजन वर्मा ने ये भी बताया कि नए बस अड्डे से सफीदों रोड की तरफ सर्विस रोड के समानांतर 60 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट की जगह है। यहां पर भी निर्माण नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा से अनुमति लेकर जल्द ही अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि यहां पर जमीन की खरीद-फरोख्त न करें। अवैध कालोनी विकसित करने को लेकर एफआइआर भी दर्ज हो चुकी है।