Haryana Internet ban : हरियाणा सरकार ने किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर अंबाला जिले के 10 गांवों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2G/3G/4G/5G/CDMA/GPRS), बल्क SMS (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और डोंगल सेवाओं पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश हाल ही में 101 किसानों के दिल्ली कूच की घोषणा के बाद शांति बनाए रखने और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है।
राज्य के गृह सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 6 दिसंबर 2024 से लेकर 9 दिसंबर 2024 तक अंबाला के 10 गांवों में इंटरनेट बंद रहेगा। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है, खासकर उन इलाकों में जहाँ किसानों के आंदोलन को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
हरियाणा के पुलिस अधिकारियों और उपायुक्त ने इस फैसले का समर्थन करते हुए बताया कि सोशल मीडिया, मैसेज और इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग अफवाहों और हिंसा को बढ़ावा देने का कारण बन सकता है, जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँच सकता है।
यह आदेश क्यों लिया गया?
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि इन सेवाओं का दुरुपयोग न केवल निजी और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का कारण बन सकता है, बल्कि यह किसान आंदोलन के दौरान हिंसा और अराजकता में लाने का एक प्रमुख माध्यम बन सकता है। इंटरनेट और SMS के माध्यम से फैलने वाली भ्रामक खबरें और अफवाहें आंदोलन को और उग्र बना सकती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
इसके बावजूद, व्यक्तिगत, SMS, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग SMS और ब्रोडबैंड इंटरनेट सेवाओं को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है, ताकि नागरिकों की मूलभूत जरूरतों और वित्तीय कार्यों में कोई विघ्न न आए।
इन गांवों में 9 तक इंटरनेट बंद?
यह आदेश विशेष रूप से अम्बाला जिले के उन गांवों में लागू होगा, जो संघर्ष की संभावित स्थिति में हैं, जैसे कि डांगढेरी, लोहेगढ़, मनाकपुर, ददियाना, बारी घेल, लहसर, कालू माजरा, देवी नगर, सद्दोपुर, सुलतानपुर और काकड़ू। इन गांवों में सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया गया है, सिवाय वॉयस कॉल्स के।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
राज्य सरकार ने इस आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।