ITR fine news : जैसा कि हम जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, लेकिन अंतिम समय की जल्दबाजी के नुकसान से बचने के लिए जितना जल्द हो सके हमें अपना आईटीआर फाइल करना लाभदायक होता है । अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई से पहले रिटर्न भरने से रिफंड तो जल्द मिलेगा साथ ही रिटर्न फाइलिंग में देरी होने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की धारा 234 F के तहत 5000 जमाने से भी बचा जा सकता है ।
जानें कौन जल्दी भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)
जिनका कोई TDS नहीं कटता या कोई REFUND नहीं है ऐसे लोग जल्दी ITR भर सकते हैं । यदि आप किसी सरकारी नौकरी पर हैं और सालाना आय 7:50 लाख रुपए से कम है तो आपकी इनकम पर टीडीएस लागू नहीं होता ।
इसके अलावा पूर्व अनुमानित बिजनेस , जिनका टीडीएस नहीं काटा गया वह भी एडवांस टैक्स के आधार पर आईटीआर फाइल कर सकते हैं । यदि आपकी कुल आय सालाना ढाई लाख रुपए से ज्यादा है और उम्र 60 साल से कम है तो ITR जरूरी है ।
आय 2.5 लाख से कम है तो जाने किन स्तिथियों में ITR है जरूरी
1. यदि वित्त वर्ष के दौरान यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया हो
2. यदि वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल आया हो
3. यदि वित्त वर्ष के दौरान आपने कोई प्रॉपर्टी विदेश में खरीदी हो या पहले से ही विदेश में आपकी कोई प्रॉपर्टी हो
4. यदि गत वित्त वर्ष में आपके बिजनेस में ₹60 लाख से ज्यादा की बिक्री हुई हो।
5. यदि गत वित्त वर्ष में बिजनेस से 10 लाख रुपए से ज्यादा की प्राप्ति हुई हो।
6. बचत खाते में कुल जमा राशि 50 लाख रुपए से ज्यादा हो
7. टैक्स कटौती 25 हजार या इससे ज्यादा हो ( वरिष्ठ के लिए 50 हजार )
8. करंट अकाउंट में कुल जमा धनराशि एक करोड रुपए से ज्यादा हो।