Jind Election News : उम्मीदवार चुनाव में 40 लाख रुपये से अधिक नहीं कर सकते खर्च, 10 हजार की राशि पहले जमा होगी, जानिए पूरी डिटेल

Jind Election News : हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा तय की है। प्रत्याशी अपने चुनाव में 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्याशियों को खर्च किए जाने वाले एक-एक रुपए का हिसाब-किताब रखना होगा। चुनावी खर्च के लिए अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होगा।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जा चुकी है।

चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पांच सितंबर से जिला में जींद, सफीदों, नरवाना, उचाना तथा जुलाना विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। रविवार 8 सितंबर को नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे। नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 16 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, उसी दिन पांचों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे।

Mumbai BMC Clerk Recruitment 2024: Applications started for recruitment to 1846 posts, know complete information
Mumbai BMC Clerk Recruitment 2024: Applications started for recruitment to 1846 posts, know complete information

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की घोषणा अनुसार हरियाणा में एक अक्टूबर को मतदान होगा। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान हर प्रत्याशी को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अधिकतम चार व्यक्तियों को अपने साथ लाने की अनुमति होगी। आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाने की इजाजत होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें विधानसभा प्रत्याशी के लिए 40 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रत्याशी अपने चुनाव में 40 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकते। प्रत्याशी को चुनावी खर्च का ब्यौरा रखना होगा तथा अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा।

 

उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार को प्रतिभूति राशि के तौर पर दस हजार रुपए की राशि जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि पांच हजार रुपए निर्धारित की गई है। प्रतिभूति राशि नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में होने वाले प्रत्याशियों के साथ साथ जिला के आमजन से भी आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करने की अपील की है ताकि जिला में चुनाव शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *